May 4, 2024, 1:24 am

Health Insurance Rule: हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में हुआ बदलाव, अब किसी भी उम्र के लोग ले सकेंगे नई पॉलिसी

Written By: गली न्यूज

Published On: Monday April 22, 2024

Health Insurance Rule: हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में हुआ बदलाव, अब किसी भी उम्र के लोग ले सकेंगे नई पॉलिसी

Health Insurance Rule: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नियमों में बदलाव करते हुए लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब स्वास्थ्य बीमा के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष की शर्त को हटा दिया गया है। अब नए नियमों के मुताबिक किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति नई बीमा पॉलिसी ले सकेंगे।

क्या है पूरा मामला

बतादें, आपके माता-पिता (Health Insurance Rule) बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र 65 साल से अधिक है और आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो फिर ये खबर आपके काम की है। दरअसल, बीमा नियामक  (IRDAI) ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है और पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए 65 साल की आयु सीमा हटा दी है। इससे पहले ग्राहक केवल 65 साल की उम्र तक ही नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते थे।

हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर IRDAI का ऐलान

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य बीमा खरीदने पर अधिकतम आयु प्रतिबंध (Health Insurance Age Limit) को समाप्त करके IRDAI का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जो अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए ये नियम लागू कर दिया गया है। यानी अब किसी भी उम्र का व्यक्ति नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है।

बीमा कंपनियों को दिए गए ये निर्देश

IRDAI ने मैक्सिमम एज लिमिट को खत्म करते हुए एक सर्कुलर में कहा है कि तमाम बीमा कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि उनके पास सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उपलब्ध हों। रेग्युलेटर ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को सीनियर सिटीजंस (Senior Citizens) के हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसीज लाने और उनके क्लेम व शिकायतों से निपटने के लिए डेडिकेटेड चैनल स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं।

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कैंसर-एड्स वाले भी करा सकेंगे इंश्योरेंस

अपने सर्कुलर में IRDAI ने बीमा कंपनियों को पहले से किसी भी प्रकार की चिकित्सीय स्थिति वाले व्यक्तियों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां देने का आदेश भी दिया गया है। इसमें बीमा कंपनियों को कैंसर, हार्ट और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को पॉलिसी जारी करने से मना करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। सर्कुलर के अनुसार, इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस वेटिंग पीरियड को भी 48 महीने के बजाय घटकर 36 महीने कर दिया है।

बीमा नियामक के सर्कुलर में कहा गया है कि आयुष उपचार कवरेज पर कोई सीमा नहीं है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी प्रणालियों के तहत उपचार को बिना किसी सीमा के बीमा राशि तक कवरेज मिलेगा। IRDAI ने कहा कि बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी आयु समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हेल्थ इंश्यारेंस प्रोडक्ट की पेशकश करें।vविशेष रूप से सीनियर सिटीजंस, स्टूडेंट्स, बच्चों और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य ग्रुप के लिए प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं।

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