Gyanvapi Case: अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, तहखाने में पूजा को लेकर जताई नाराजगी
Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी वाराणसी के ज्ञापवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मामले में मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति वाराणसी की जिला अदालत ने दी थी। उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट से उसे हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई थी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसपर भी कोई बात बनती नजर नहीं आई। मामले की सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी।
क्या है पूरा मामला
यूपी के वाराणसी शहर में स्थित ज्ञानवापी मामले में तहखाने में पूजा पाठ करने के जिला अदालत के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया था। जिस पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा कि मस्जिद पक्ष पहले 17 जनवरी-2024 के आदेश को चुनौती दे। महाधिवक्ता का कहना था कि डीएम सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के वकील से कोर्ट ने पूछा था कि बेसिक आदेश 17 जनवरी-2024 का है, उसको क्यों चुनौती नहीं दी? कमेटी के वकील ने कहा कि 31 जनवरी का आदेश आने के कारण तुरंत आना पड़ा और बेसिक आदेश को भी चुनौती दी जाएगी। डीएम 17 जनवरी से रिसीवर नियुक्त हुए हैं। इससे पहले अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया था। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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