May 20, 2024, 2:13 am

Greater Noida West News: इस सोसाइटी के 46 फ्लैट्स को तोड़ा जायेगा, जानें क्या है वजह…

Written By: गली न्यूज

Published On: Friday December 29, 2023

Greater Noida West News: इस सोसाइटी के 46 फ्लैट्स  को तोड़ा जायेगा, जानें क्या है वजह…

Greater Noida West News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक बेहद हैरान करने वाली खबर है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर सिटी के 46 फ्लैट्स को प्रशासन ने अवैध करार दिया है। इन सभी फ्लैट्स को जल्द से जल्द तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। एओए के द्वारा करीब डेढ़ सालों से इसकी शिकायत की जा रही थी। उसके बाद यह एक्शन का निर्णय लिया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से फ्लैट के मालिक को काफी नोटिस जारी किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया। अब प्राधिकरण ने बताया कि शुक्रवार को 40 फ्लैट का अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। अगर इसमें कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी फ्लैट मालिक की खुद की होगी।

क्या है पूरा मामला

ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। गौर सिटी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 46 फ्लैट के अवैध निर्माण को तोड़ेगा। एओए के द्वारा करीब डेढ़ सालों से इसकी शिकायत की जा रही थी। उसके बाद यह एक्शन का निर्णय लिया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से फ्लैट के मालिक को काफी नोटिस जारी किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया। अब प्राधिकरण ने बताया कि शुक्रवार को 40 फ्लैट का अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। अगर इसमें कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी फ्लैट मालिक की खुद की होगी।

Advertisement
Advertisement

एओए की शिकायत पर एक्शन

गौर सिटी-2 में स्थित नॉर्थ एवेन्यू दो के एओए कार्यकारिणी पदाधिकारी डॉ.परवीन कुमार ने बताया कि हाउसिंग सोसायटी में 8 टावरों के 40 फ्लैट में अवैध अतिक्रमण हो रहा है। फ्लैट मालिकों ने अवैध तरीकों से ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया हुआ है। एओए ने पहले इसको हटाने के लिए कहा था, लेकिन जब फ्लैट खरीदारों ने बात नहीं मानी तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का दरवाजा खटखटाया।

आज तोड़ने के लिए प्राधिकरण ने आदेश दिया

परवीन कुमार ने आगे बताया कि पिछले डेढ़ सालों से इसकी शिकायत ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में की जा रही थी। डेढ़ सालों में उन्होंने 120 बार प्राधिकरण में विजिट किया है। अब जाकर यह एक्शन हुआ है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा अधिकारी करते हुए कहा गया कि 28 दिसंबर 2023 तक सभी फ्लैट मालिक अवैध अतिक्रमण को हटा लें। अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो 29 दिसंबर 2023 (शुक्रवार) को प्राधिकरण का दस्ता ग्रीन बेल्ट पर हुए कब्ज को तोड़ देगा। अगर इसमें कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी फ्लैट मालिक की होगी।

यह भी पढ़ें…

Vivek Bindra Case: सोशल मीडिया पर एक्टिव बिंद्रा, मामले के 15 बाद भी पुलिस खाली हाथ

Leave a Reply

Your email address will not be published.