May 21, 2024, 9:10 am

Greater Noida News: हाउसिंग सोसाइटी में नहीं रहेगा गेस्ट पार्किंग का झंझट, बोर्ड बैठक में मिली मंजूरी

Written By: गली न्यूज

Published On: Thursday December 28, 2023

Greater Noida News: हाउसिंग सोसाइटी में नहीं रहेगा गेस्ट पार्किंग का झंझट, बोर्ड बैठक में मिली मंजूरी

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा से गेस्ट पार्किंग को लेकर बड़ी खबर है। अब ग्रेटर नोएडा की सभी हाउसिंग सोसाइटी में गेस्ट पार्किंग बनाई जाएगी। नोएडा प्राधिकरण की संयुक्त बैठक में इस बात की मंजूरी मिल गई है। हाउसिंग सोसाइटी में गेस्ट पार्किंग बन जाने से पार्किंग के नाम पर रोजाना हो रहे लड़ाई-झगडे़ से भी छुटकारा मिल सकेगा।

क्या है पूरा मामला

Greater Noida News: जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा शहर की एक बड़ी समस्या का समाधान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में हुई बोर्ड बैठक में मंगलवार को हो गया। अब ग्रेटर नोएडा में जो भी हाउसिंग सोसाइटी बनेगी, उनमें गेस्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट में करीब 200 सोसाइटी हैं। यहां पर आए दिन पार्किंग को लेकर समस्या पैदा होती है और लोग आमने-सामने हो जाते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने फैसला लिया था, जिसको बोर्ड बैठक में रखा गया और अब मंजूरी भी मिल गई। इससे काफी हद तक हाउसिंग सोसाइटी में समस्याएं खत्म हो जाएगी।

गेस्ट पार्किंग नहीं होने के कारण होती है लड़ाई

दरअसल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आए दिन पार्किंग को लेकर समस्या पैदा होती है। इसकी वीडियो भी सामने आती है। पार्किंग विवाद का असली कारण यह है कि बिल्डर केवल एक पार्किंग घर खरीदार को देता है। अगर ऐसे समय में घर खरीदार के घर कोई अतिथि आ जाए तो उसकी गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं होती। ऐसे में जहां खाली जगह मिल जाए, अतिथि वहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है, लेकिन सोसाइटी में कोई खाली जगह होती नहीं है। इस वजह से अतिथि किसी अन्य की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और इसी वजह से विवाद पैदा होता है।

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मास्टर प्लान 2041 में हुआ प्रावधान

फैसला लिया गया है कि मास्टर प्लान 2041 के तहत सभी हाउसिंग सोसाइटी में गेस्ट पार्किंग का प्रावधान होगा। सोसाइटी निर्माण के समय गेस्ट पार्किंग बनानी होगी। यह बिल्डर के लिए एक नियम में लागू होगी। आने वाले समय में हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट की संख्या के आधार पर पार्किंग तय की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी नियोजन विभाग के पास होगी। इस नए नियम का अंतिम रूप दिया जा रहा है। हाउसिंग सोसायटी के भीतर गेस्ट पार्किंग नहीं बनाने पर बिल्डर पर कार्रवाई की जाएगी।

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