Greater Noida News: तीन महीने में 7 स्टेप में पूरी होगी रजिस्ट्री की प्रकिया, जानिए…कौन नहीं ले सकेगा लाभ
Greater Noida News: नोएडाऔर ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी खबर है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया अगले तीन महीनो में सात स्टेप्स में पूरी की जाएगी। 25 प्रतिशत जमा करो और रजिस्ट्री कराओ के आधार पर शुरुआत होगी ।अधिकारियों के अनुसार इस फैसले से 117 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के 75,000 घर खरीदारों को राहत मिलेगी, इसके लिए बिल्डर को बकाये की कैलकुलेशन के बाद 25 परसेंट पैसे का भुगतान प्राधिकरण का करना होगा।
क्या है पूरा मामला
Greater Noida News: अगर आप भी पिछले कुछ सालों से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री या फिर पजेशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपको अपना आशियाना मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बोर्ड ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़ी अमिताभ कांत समिति (Amitabh Kant Committee) की सिफारिशों को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को लागू कर दिया है। सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम का मकसद खरीदारों को जल्द घर दिलाना और बिल्डरों के अटके प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करना है। अधिकारियों के अनुसार इस फैसले से 117 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के 75,000 घर खरीदारों को राहत मिलेगी। इसके लिए बिल्डर को बकाये की कैलकुलेशन के बाद 25 परसेंट पैसे का भुगतान प्राधिकरण को करना होगा।
तीन महीने में रजिस्ट्री शुरू होने की उम्मीद
बिल्डरों को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ज्यादा समय, बकाया जमा करने के लिए टाइम लिमिट एक्सटेंशन, मार्गेज परमिट, घर खरीदारों को तीन महीने में रजिस्ट्री का फायदा देने जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। इस बारे में फैसला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (GNIDA) की 133वीं बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन और यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में लिया गया। उम्मीद की जा रही है कि रुके हुए लाखों फ्लैट्स में से एक तिहाई की रजिस्ट्री आने वाले तीन महीने में शुरू हो सकती है।
ग्रुप हाउसिंग के कमर्शियल हिस्से पर सिफारिशे लागू
बोर्ड मेंबर के रूप में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम भी मौजूद रहे। जीएनआईडीए (GNIDA) की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बोर्ड मीटिंग में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने पर सरकारी आदेश दिया गया। बयान में कहा गया कि शर्तों को नहीं मानने पर बिल्डरों को फायदा नहीं मिलेगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि समिति की सिफारिशें ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट पर लागू होंगी। यदि ग्रुप हाउसिंग में कमर्शियल हिस्सा भी है तो उस पर भी सिफारिशों को शामिल किया जाएगा।
सात स्टेप, जिसके तहत आगे बढ़ेगा रजिस्ट्री का प्रोसेस
सरकार की तरफ से जारी आदेश को लागू करने के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीए हायर करेंगी। यह बिल्डर पर बकाये को कैलकुलेट करेगा।
> इसके बाद फ्लैट की रुकी हुई रजिस्ट्रियों आदि की विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए इंस्पक्शन किया जाएगा।
> बिल्डर से साल 2020-2022 के बीच के लिए जीरो पीरियड के लाभ का मामला बनाने के लिए कहा जाएगा।
> बिल्डर अथॉरिटी की बकाया राशि को लेकर अपनी कैलकुलेशन भी पेश कर सकते हैं।
> अथॉरिटी की बकाया राशि को अंतिम रूप देने पर डेवलपर्स को डील पर साइन करने होंगे।
> रीकैलकुलेशन के बाद बनी बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान करने और जरूरी अप्रूवल लेने के लिए कहा जाएगा।
> इसके बाद ही फ्लैट्स की रजिस्ट्री शुरू हो सकेगी।
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इन प्रोजेक्ट पर लागू नहीं होंगी सिफारिशें
अगर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट एनसीएलटी या अदालत में है तो उसे तुरंत इसका फायदा नहीं मिलेगा। सरकार के पैकेज का फायदा लेने के लिए मुकदमा वापस लेने के बाद ही अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का फायदा मिलेगा। इसके अलावा ये सिफारिशे कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और इंस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर भी लागू नहीं होंगी। यदि किसी स्पोटर्स सिटी स्कीम में आपका आशियाना है तो उस पर समिति की तरफ से की गई सिफारिशें लागू नहीं की जाएंगी।