सोसाइटी में बनी दुकानों की एसोसिएशन अवैध, डिप्टी रजिस्ट्रार के फैसले का क्या होगा आप पर असर
गौतमबुद्धनगर के नोएडा के सेक्टर 78 स्थित महागुण मॉडर्न अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन और महागुण मॉर्डन शॉप ऑनर एसोसिएशन की लड़ाई में डिप्टी रजिस्ट्रार ने बेहद अहम फैसला दिया है। डिप्टी रजिस्ट्रार, मेरठ ने महागुण मॉर्डन ऑनर एसोसिएशन का पंजीकरण रद्द कर दिया है। महागुण मॉडर्न अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन की अपील पर डिप्टी रजिस्ट्रार अरविंद कुमार सिंह ने महागुण मॉर्डन ऑनर एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन रद्द करते हुए इसे अवैध बताया है।
डिप्टी रजिस्ट्रार के इस फैसले में यह साफ-साफ कहा गया है कि महागुण मॉर्डन शॉप ऑनर एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कार्यालय को धोखे में रखकर प्राप्त किया गया है। साथ ही उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि महागुण मॉर्डन शॉप ऑनर एसोसिएशन इसके कार्य के लाभ समिति के उद्देश्यों को का विरोध करने वाले या लोक नीति के विरुद्ध रहे हैं । इसके साथ ही इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि ये सभी दुकानें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के कॉमन एरिया के अंतर्गत हैं ।
डिप्टी रजिस्ट्रार के इस आदेश के बाद महागुण मॉडर्न अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन बेहद खुश है। उसने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि इससे पूरे नोएडा में एक नया विश्वास लौटेगा। वहीं दूसरी ओर महागुण मॉर्डन शॉप ऑनर एसोसिएशन ने इस फैसले पर निराशा जताई है। www.gulynews.com से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज वेदवा ने इसे गलत और अवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा है कि डिप्टी रजिस्ट्रार का फैसला एकपक्षीय है और इस फैसले से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया है। उन्होंने इस फैसले के विरुद्ध हाइयर अथॉरिटी में अपील करने का फैसला किया है।
लंबे समय से हाईराइज सोसाइटी एसोसिएशन और उन सोसाइटियों में बनी दुकानों के स्वामित्व को लेकर मतभेद है। दुकानदारों की दलील है कि दुकान और मकान में फर्क है ऐसे में दुकानों का अलग एसोसिएशन होना चाहिए। वहीं अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन का कहना है कि दुकानें अपार्टमेंट का ही हिस्सा हैं ऐसे में अलग एसोसिएशन की जरुरत नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि डिप्टी रजिस्ट्रार के इस फैसले का ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है।