Delhi Roits: दिल्ली दंगे में SSB जवानों पर तेजाब की बोतलें फेंकने वाले 2 आरोपियों को कोर्ट ने दी क्लीन चिट
Delhi Roits:दिल्ली दंगे के दौरान करावल नगर क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल (SSB) के जवानों पर तेजाब की बोतलों से हमला करने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दो आरोपियों को क्लीन चिट दे दी।कोर्ट ने पाया कि इस मामले में पीड़ितों ने दंगाइयों की पहचान नहीं की थी। गवाह ने दोनों आरोपियों को सिर्फ एक दंगाई भीड़ में देखा था। दिल्ली दंगे के दौरान करावल नगर क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल (SSB) के जवानों पर तेजाब की बोतलों से हमला करने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी कर दिया।
आइए जानें… किन आधारों पर आरोपियों को किया बरी
कोर्ट ने पाया कि इस मामले में पीड़ितों ने दंगाइयों की पहचान नहीं की थी। एक अन्य गवाह ने केवल दोनों आरोपियों को दंगाई भीड़ में देखा था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसी भीड़ ने तेजाब की बोतलें फेंकी। इसी आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया।
जानें विस्तार से…
करावल नगर थाना क्षेत्र में शिव विहार के हनुमान मंदिर के पास 25 फरवरी 2020 को एसएसबी जवानों पर दंगाइयों ने ईंट व तेजाब से भरी बोतलें फेंक कर हमला किया था। घरों की छत पर चढ़े दंगाइयों ने ऐसा किया था।
घटना में एसएसबी के कांस्टेबल श्रीनिवास राव चिंटू की शिकायत पर FIR दर्ज हुई थी।
अगस्त 2021 में लगे थे आरोप
जांच के दौरान कांस्टेबल रविंद्र यादव की इसी तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसे इस प्राथमिकी में जोड़ा गया था। इस केस में चमन पार्क निवासी अशरफ अली और बाबू नगर महालक्ष्मी एन्क्लेव निवासी परवेज को आरोपित बनाया गया था। अगस्त 2021 में इन पर आरोप लगे थे।
ट्रायल के दौरान कोर्ट ने पाया कि गवाह के बयानों से घटना को अंजाम देने में इनकी भूमिका स्पष्ट नहीं हो रही है। यह देखते हुए कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया।