November 22, 2024, 10:40 pm

Delhi Excise Policy Case: शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को मिली जमानत, अब इस दिन होगी सुनवाई

Written By: गली न्यूज

Published On: Saturday March 16, 2024

Delhi Excise Policy Case: शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को मिली जमानत, अब इस दिन होगी सुनवाई

Delhi Excise Policy Case: राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला केस में केजरीवाल को जमानत दे दी है। ईडी के समन मामले में 15 हजार के बेल बॉन्ड के साथ केजरीवाल को जमानत दी गई है।

क्या है पूरा मामला

बतादें, दिल्ली (Delhi Excise Policy Case) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ED ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में समन की अनदेखी के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत में केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीएम के खिलाफ जिन धाराओं का मामला दर्ज है वो जमानती हैं। केजरीवाल के वकील ने बॉन्ड भरवाकर जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने 15 हजार के निजी बेल बॉन्ड पर केजरीवाल को जमानत दे दी। जमानत के बाद केजरीवाल कोर्ट परिसर से निकल गए। इस मामले में अब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी।

अदालत से बाहर आए सीएम केजरीवाल

जानकारी के अनुसार, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ACMM ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के बेल बॉन्ड और 1 लाख रुपए जमानत राशि पर बेल दे दी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश हुए थे।

यह भी पढ़ें…

High Court On Live-in-Relationship: लिव-इन-रिलेशनशिप पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा- दो अलग समुदायों के लड़का-लड़की का साथ में रहना गैरकानूनी

AAP के वकील ने क्या कहा?

इस मामले में आम आदमी पार्टी के वकील संजीव नासियार ने बताया की अदालत ने मुख्यमंत्री(अरविंद केजरीवाल) को तलब किया था। पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया तो जब उन्हें दोबारा निर्देशित किया गया तो उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। वे आज पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया। जमानत मंजूर हो गई।’ उन्होंने कहा कि ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुसार नहीं हैं और अवैध हैं। अदालत अब इसका फैसला करेगी… हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी फैसला करेगी हमारा निर्णय उसी के अनुसार होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published.