Gaur Sons: गौर सिटी को बना दिया गार्बेज सेंटर, बिल्डर को नोटिस जारी
Gaur Sons: एनसीआर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. एनसीआर के नामी बिल्डर गौर संस को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. दरअसल, गौर सिटी के 14th Avenue के अंदर एक टावर के नीचे गंदगी का ढेर लगा हुआ है. जिसकी शिकायत सोसायटी के लोगों ने पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके बाद सोसायटी वालों ने कोर्ट से मदद की गुहार लगाई. जिसके बाद अब कोर्ट ने गौर संस बिल्डर (Gaur Sons Builder) के खिलाफ नोटिस जारी किया है.
क्या है पूरा मामला ?
मामला गौर सिटी के 14th Avenue के अंदर एक टावर का है. यहां गंदगी का ढेर लगा हुआ है. जिससे लोग काफी परेशान है. शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. लोगों ने बताया कि सोसाइटी के आई टावर के बेसमेंट में बिल्डर की तरफ से गार्बेज सेंटर बना दिया गया. जिसके खिलाफ लोगों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से शिकायत की थी. इस पर प्राधिकरण ने बिल्डर के खिलाफ नोटिस जारी किया था, लेकिन उस पर बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया. बिल्डर की तरफ से बताया गया था कि प्राधिकरण ने ही हाई टावर में गार्बेज सेंटर बनाने की अनुमति दी गई हैं.
सोसायटी वालों का कहना है कि इसके बाद एनजीटी कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. जिस पर लगातार सुनवाई होती रही. अब 3 अगस्त को गौर संस बिल्डर को झटका मिला है. एनजीटी कोर्ट ने बिल्डर को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि लोगों को समस्या हो रही है. उसके बावजूद भी कूड़े का निस्तारण क्यों नहीं किया गया.
ये भी पढ़ें-
Rudraksha: रुद्राक्ष के फायदे, इन बीमारियों से मिलेगा छुटकारा
इसके अलावा एनजीटी कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी का गठन किया गया है. जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को शामिल किया गया है. एनजीटी ने कहा है कि आगामी एक हफ्ते के भीतर सोसाइटी का दौरा करके पूरी रिपोर्ट पेश की जाए.