लॉकडाउन में आप पर भी हुआ है केस तो राहत वाली ख़बर
कोरोना के चलते लॉकडाउन में कई पाबंदियां लगाई गई थीं। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए 24 मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की शुरुआत हुई थी। धीरे-धीरे इसे 5 महीने और बढ़ाया गया। इसके बीच सख्त दिशा-निर्देश जारी हुए थे। कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई थी। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया था।
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लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार इन सभी को राहत देने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में जिस पर केस दर्ज हुए हैं। वो वापिस ले लिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से हजारों लोगों को राहत मिलने वाली है। केस हटने से लोगों को बार-बार पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पढ़ेंगे।
महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप डब्ल्यू पाटिल ने कहा- इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही केस वापिस ले लिए जाएंगे।
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