Bulldozer on illegal farm house: नोएडा में अवैध फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, 40 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त
Bulldozer on illegal farm house: नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने यमुना डूब क्षेत्र में अवैध फार्म हाउसों (illegal farm houses) को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की है. यह कार्रवाई चार महीने बाद दोबारा शुरू की गई है. यह कार्रवाई भूलेख विभाग और वर्क सर्किल (Bhulekh Department and Work Circle action) की टीम की ओर से की गई. बुधवार सुबह नौ बजे नोएडा प्राधिकरण के बुलडोजर सेक्टर-151 यमुना डूब क्षेत्र के कोंडली बांगर पहुंचा. यहां करीब 1 लाख 20 हजार वर्गमीटर जमीन पर बने 30 फार्म हाउसों को ध्वस्त किया. जमीन की कीमत करीब 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
क्या है मामला ?
मामला नोएडा के सेक्टर-151 यमुना डूब क्षेत्र के कोंडली बांगर का है. यहां नोएडा प्राधिकरण के बुलडोजर पहुंचे. जिसके बाद यहां बने करीब 1 लाख 20 हजार वर्गमीटर जमीन पर 30 फार्म हाउसों को ध्वस्त किया. जमीन की कीमत करीब 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यहां कार्रवाई भूलेख विभाग और वर्क सर्किल (Bhulekh Department and Work Circle action) की टीम की ओर से की गई.
कार्रवाई में जुटे 120 कर्मचारी
जानकारी के अनुसार इस पूरी कार्रवाई में प्राधिकरण के करीब 120 छोटे बड़े कर्मचारी, नौ जेसीबी और 8 डंपरों का प्रयोग किया गया. प्राधिकरण ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कालोनियों व फार्म हाउसों के कारोबार में संलिप्त भूमाफिया को चंगुल न फंसे. हालांकि इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर फार्म हाउस संचालक हाई कोर्ट जाने का मन बना रहे है.
बता दें कि, मई-जून में प्राधिकरण ने तीन क्लबों सहित 124 फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया गया था. वहीं बुधवार को 30 और फार्म तोड़े गए कुल मिलाकर 154 फार्म हाउस को ध्वस्त किया गया. प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में 2000 फार्म हाउस को अवैध घोषित किया है जिनको ध्वस्त किया जाएगा.
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पूरे इलाके का हुआ था ड्रोन सर्वे
बता दें कि, हाल ही में नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने भी स्पष्ट कर दिया था कि कार्रवाई जारी रहेगी. प्राधिकरण जो ड्राफ्ट तैयार कर रहा है. उसमें सार्वजनिक नोटिस की लाइन, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (एनजीटी) के नियमों का उल्लंघन और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की गाइड लाइन के अनुसार है. प्राधिकरण ने यमुना के अधिसूचित क्षेत्र और बाढ़ के मैदानों में निर्माण के खिलाफ जून में नोटिस जारी किया था. जिसमें लिखा था कि यूपी औद्योगिक विकास अधिनियम के प्रविधानों के तहत प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति के निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है. अगर किसी के द्वारा कोई निर्माण किया गया है तो उसे हटा दें, वरना उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा.
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इसके अलावा अगर फार्म हाउस संचालकों पर कार्रवाई होती है तो एक बार फिर वह हाइकोर्ट जा सकते है. इसी दौरान नोएडा प्राधिकरण ने पूरे इलाके का ड्रोन सर्वे भी कराया है. ध्वस्तीकरण अभियान ड्रोन सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कराया जा रहा है, जिसमें सेक्टर-150, 151 की ओर से अवैध बने फार्म हाउसों को ध्वस्त किया जाएगा.