Lift accident news: आम्रपाली ड्रीम वैली हादसे में मरने वाले लोगों को मिलेगा मुआवजा, यूपी सरकार ने की घोषणा
Lift accident news: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आम्रपाली ड्रीम वैली हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. उत्तर प्रदेश सरकार ने हादसे में मरने वाले मजदूरों को 25-25 लाख रुपये देने की घोषणा की है. जिसमें से 20 लाख रुपये NBCC और 5 लाख रुपये उत्तर प्रदेश सरकार देगी. इस हादसे में अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी हैं और एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने हादसे की मांगी पूरी रिपोर्ट
गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि आम्रपाली ड्रीम वैली हादसे में मरने वाले मजदूरों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. इसके अलावा जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाएगा. इस घटना की पूरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने मांगी है. अभी तक इस मामले में NBCC के जीएम समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.
कब हुआ हादसा
आम्रपाली ड्रीम वैली निर्माणधीन सोसाइटी में शुक्रवार की सुबह करीब 8:30 यह हादसा हुआ है. पैसेंजर लिफ्ट में सवार होकर 9 लोग 10वीं मंजिल से नीचे आ रहे थे. आठवीं मंजिल पर अचानक लिफ्ट टूट गई और नीचे जाकर गिरी. इस घटना में लिफ्ट में सवार 8 मजदूरों की मौत हो गई. बाकी 1 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और डीएम मनीष कुमार वर्मा समेत अन्य अधिकारी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली ड्रीम वैली निर्माणधीन सोसाइटी में पहुंचे.
बिल्डिंग को सील करने के आदेश
इस घटना के बाद गौतमबुद्ध नगर और लखनऊ के उच्च अफसरों ने जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगा है. हाईकमान के आदेश पर सोसाइटी को सील किया जा रहा है. इसको लेकर पुलिस अफसरों ने सोसाइटी में अनाउंसमेंट किया. पुलिस अधिकारियों ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि तत्काल बिल्डिंग को खाली किया जाए. सोसाइटी को जल्द सील किया जाएगा. इस समय साइट पर करीब 2 हजार से ज्यादा मजदूरों पर संकट आया हुआ है. बताया जा रहा है कि अभी तक काफी लोगों ने बिल्डिंग को खाली कर दिया है.
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NBCC के इस अफसरों पर मुकदमा दर्ज
हादसे में मैकेनिकल इंचार्ज राहुल, जीएम ऋषभ अरोरा, जीएम लवजीत, जीएम आदित्य चंद्रा, देवेंद्र शर्मा, सुनील शैलेंद्र समेत कई अफसरों की लापरवाही सामने आई है. काफी समय से लिफ्ट में दिक्कतें आ रही थी. उसके बावजूद भी पैसेंजर लिफ्ट को ठीक नहीं करवाया जा रहा है. इन्होंने जानबूझकर लापरवाही की और इसी वजह से हादसा हुआ. जिसमें मजदूरों की मौत हुई है. इन सभी लोगों के खिलाफ 304, 308, 337, 338 और 287 आदि के तहत मुकदमा दर्ज हुआ.