Delhi DDA Flats: दिल्ली में पहले से प्लॉट या फ्लैट होने पर भी खरीद सकेंगे DDA फ्लैट, बदल गए नियम
Delhi DDA Flats: दिल्ली में अब पहले से ही फ्लैट व प्लॉट रखने वालों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने समान अवसर देने के लिए आवासीय नियमों में संशोधन किया है. इससे सबसे बड़ा लाभ दिल्ली (delhi) के उन लोगों को होगा, जिनके पास पहले से ही फ्लैट व प्लॉट हैं और वह अब डीडीए (DDA) की अन्य सभी आवासीय योजना के मद्देनजर फ्लैटों को खरीद पाएंगे. अभी तक दिल्ली (Delhi) में जिनके पास 67 वर्ग मीटर तक के फ्लैट व प्लॉट थे. वह डीडीए (DDA) की आवासीय योजना में शामिल नहीं हो पाते थे लेकिन अब यह नियम खत्म कर दिया गया है.
नहीं बिक रहे थे फ्लैट
इस नियम के संशोधन का लाभ डीडीए (DDA) को भी होगा, क्योंकि दिल्ली (delhi news) में पहले से ही संपत्ति (property) रखने वाले डीडीए की आवासीय योजना के फ्लैट (flat) नहीं खरीद पा रहे थे. जिसके कारण बड़ी संख्या में डीडीए के हजारों फ्लैटों की बिक्री नहीं हो पा रही थी. लेकिन अब दिल्ली में किसी भी जगह पर डीडीए कोई भी आवासीय योजना को आने वाले समय में लाएगा, तो उसमें प्रत्येक दिल्ली के लोग जिनके पास पहले से ही फ्लैट व प्लॉट हैं. वह उसमें शामिल होकर फ्लैट को खरीद सकेंगे.
एलजी की अध्यक्षता में बैठक
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई डीडीए की बैठक में डीडीए की आवासीय नियमों में संशोधन किया गया. इस अवसर पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे.
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डीडीए के नरेला के जी7 व जी8 के सेक्टरों में 25 हजार से ज्यादा फ्लैटों की खरीदारी में भी बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, रोहिणी के सेक्टरों व दिल्ली की अन्य जगहों पर मौजूद डीडीए के फ्लैटों को आने वाली आवासीय योजना में शामिल किया जाएगा. तो इन सभी को भी लोग खरीद सकेंगे.
डीडीए के अधिकारी के अनुसार दिल्ली में प्रत्येक नागरिकों को समान अवसर देने के लिए यह संशोधन किया गया है. साथ ही, आने वाली आवासीय योजना में और मौजूदा डीडीए के फ्लैटों की बिक्री को बढ़ाने के लिए निजी कंसलटेंट की भी नियुक्ति की गई है. डीडीए के आवासीय संपदा का प्रबंधन और निपटान विनियम, 1968 के विनियम 7 ‘आवंटन की पात्रता’ में संशोधन किया गया है.
इसलिए बदले नियम
इससे डीडीए आवासीय योजना में सभी घर खरीदारों को समान व हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई है. इस संशोधन से यह प्रतिबंध हट गया कि दिल्ली में आवास या प्लाट का मालिक व्यक्ति डीडीए फ्लैट के आवंटन के लिए आवेदन नहीं कर सकता है.
जमीन उपयोग में परिवर्तन को मिली मंजूरी
साथ ही, दिल्ली में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा मिले, इसके लिए भी डीडीए ने अहम फैसले किए हैं. इस संबंध में डीडीए की सोमवार को हुई बैठक में डॉ राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के विस्तार और दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर स्थित सीपीआई (एम) कार्यालय के जमीन उपयोग में परिवर्तन को मंजूरी दी गई है. डीडीए के अनुसार, आरएमएल अस्पताल के पास स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अस्पताल के आवंटित तीन प्लॉटों के भूमि उपयोग में परिवर्तन को मंजूरी दी गई है.