Noida Twin Tower: बिल्डर या AOA! किसकी होगी नोएडा टि्वन टावर की खाली जमीन?
Noida Twin Tower: नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट (Supertech Emerald Court) सेक्टर-93A में टि्वन टावर गिराया गया. जिसके बाद खाली हुई जमीन बिल्डर या एओए की होगी इसकी फैसला आगे अथॉरिटी को करवाना है. एमराल्ड कोर्ट आरडब्ल्यूए ने पिछले दिनों खाली हुई जमीन पर पौधरोपण की सूचना देकर मंजूरी मांगी थी. अथॉरिटी ने इस पर रोक लगवा दी है. दूसरी तरफ बिल्डर भी पहले जमीन पर अपना दावा कर चुका है अथॉरिटी अधिकारियों का कहना है कि जमीन किसकी होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है. इसाक कारण है कि बिल्डर ने अभी जमीन को आरडब्ल्यूए को हैंडओवर नहीं किया है. जमीन पर लेआउट प्लान के हिसाब से क्या होना चाहिए ये देखा जाएगा.
टि्वन टावर करीब 7 हजार 500 वर्ग मीटर जमीन पर बने हुए थे. टावर ढहाए जाने के बाद यह जमीन खाली हो गई है. जानकारी के अनुसार बिल्डर ने जमीन घेरने को तार लगाने की तैयारी शुरू की थी, लेकिन इसका विरोध कर अथॉरिटी को शिकायत दी जा चुकी है. आरडब्ल्यूए का पक्ष यह है कि यह जमीन सोसायटी की है, इस पर पास हुए नक्शे को अवैध करार दिया जा चुका है.
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खरीद-बिक्री की होगी जांच
बिल्डर पक्ष ने अथॉरिटी से कहा है कि 2006 में इस जमीन पर दो टावर बनाने के नक्शे अथॉरिटी ने पास किए थे. इसके बाद एफएआर जो बढ़ा था, उस पर विवाद हुआ था. इसलिए यह जमीन बिल्डर पक्ष की है और उसके कब्जे में दी जाए. इसलिए अथॉरिटी प्लॉट आवंटन से लेकर पास हुए नक्शे और संसोधन के साथ एफएआर खरीद-बिक्री की जांच करेगी.
आरडब्ल्यूए ने अथॉरिटी को बताया है कि प्लॉट का जितना एफएआर था, उसका उपयोग बिल्डर बाकी के 15 टावर में कर चुका है. नोएडा अथॉरिटी प्लानिंग सीनियर मैनेजर देवेंद्र निगम ने बताया कि सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट आरडब्ल्यूए ने टि्वन टावर ढहाए जाने के बाद मौके पर खाली हुई जमीन पर पौधरोपण की सूचना दी थी. इसे रुकवा दिया गया है. आगे जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी फिर निर्णय लिया जाएगा.