Lost Property Papers: प्रॉपर्टी के कागजात कहीं खो जाएं तो क्या करें? कैसे मिलेगा डुप्लीकेट डॉक्युमेंट?
Lost Property Papers: प्रॉपर्टी (Property) खरीदने और बेचने के लिए सबसे जरूरी चीज प्रॉपर्टी के कागज (property papers) माने जाते हैं. इस कागजों में प्रॉपर्टी पूरी जानकारी होती है जैसे, की प्रॉपर्टी कब खरीदी गई, कब बेची गई, साथ ही यह प्रॉपर्टी कितने में, किसके द्वारा और किसको बेची जा रही है. ये सभी बातें प्रॉपर्टी के कागजों पर लिखी होती हैं. कई बार लोग प्रॉपर्टी के कागज खो देते हैं. ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए आज हम आपको बताने जा रहे है. कागजात खोने के बाद आपको अपनी तरफ से कुछ काम जरूर कर लेने चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी तरह की परेशानी न हो. इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आप नए दस्तावेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं.
एफआईआर दर्ज करें
सबसे जरूरी काम है कि आप को प्रॉपर्टी के कागजों के खो जाने की सूचना पुलिस को दे. जिसके बाद अगर आप के प्रॉपर्टी के कागज का अगर कुछ गलत इस्तेमाल होता भी है तो भी आप सुरक्षित रहेंगे.
अखबार में नोटिस छपवाएं
अगला कदम यह होना चाहिए कि आप कागज गुम होने की बात को किसी अखबार में छपवाएं. यह एक नोटिस होगा. जिसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी होगी. अगले 15 दिन तक इंतजार करें क्योंकि हो सकता है कि कागजात किसी को मिले हों तो वह आपको लौटा सकता है. ध्यान रखें कि यह नोटिस अंग्रेजी अखबार और रीजनल अखबार दोनों में छपना चाहिए.
कानूनी रास्ता भी अपनाएं
प्रॉपर्टी के कागज के लिए स्टांप पेपर पर अंडरटेकिंग बनवाएं जिसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी हो. इसमें गुम हुए कागजात, एफआईआर और अखबार के नोटिस का जिक्र होना चाहिए. इस अंडरटेकिंग को रजिस्टर कराना होगा, नोटरी से पास कराना होगा और इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना होगा.
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डुप्लीकेट प्रॉपर्टी के कागजात लें
इन सभी काम को करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लीकेट सेल डीड का अप्लाई करना होगा. इसके लिए आपको एफआईआर की कॉपी, अखबार में दिया गया विज्ञापन, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आदि से अटेस्टेड अंटरटेकिंग रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना होगा. इसके लिए आपसे कुछ पैसे लिया जाएगे और आपके नाम डुप्लीकेट सेल डीड जारी हो जाएगा.