DPS School license Suspended: DPS स्कूल की मान्यता रद्द, अब नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे! मुश्किल में टीचर
DPS School license Suspended: दिल्ली के रोहिणी में स्थित डीपीएस स्कूल (Delhi Public School) से जुड़े लोगों को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली शिक्षा विभाग (Delhi Education Department) ने रोहिणी के पब्लिक स्कूल डीपीएस की मान्यता रद्द कर दी है. स्कूल प्रशासन पर आरोप लगा है कि स्कूल अधिकारी फीस बढ़ाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे. जिसके कारण स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है.
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा आदेश जारी
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि ये मान्यता तब तक रद्द (DPS School license Suspended)रहेगी, जब तक स्कूल द्वारा खामियों को दूर नहीं कर लिया जाता. स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी. ये स्कूल डीडीए की जमीन पर बना है और ये जमीन इसी शर्त पर दी गई थी कि जब भी फीस बढ़ेगी तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है. वहीं, मान्यता रद्द होने से मौजूदा (2022-23) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल को 2023-24 सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश लेने से मना किया गया है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, साल 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे सभी स्कूल जो डीडीए की जमीन पर बने हैं, उन्हें ये कहा था कि वो शिक्षा विभाग की बिना अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते. इसके साथ ही ये आदेश दिया गया कि स्कूल 2022-23 तक चलेगा. लेकिन स्कूल में कोई नया एडमिशन नहीं होगा और फीस वापस की जाएगी. इसके बाद स्कूल को बंद कर दिया जाएगा.
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छात्रों-शिक्षकों पर क्या होगा असर?
सत्र खत्म होने के बाद यहां पढ़ रहे छात्रों को उनके परिजनों की अनुमति से पास के स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इसके साथ ही स्कूल में काम कर रहे अन्य लोग, जैसे शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को भी डीपीएस की अन्य ब्रांच में भेज दिया जाएगा.