पिटबुल कुत्ते के हमले में घायल हो गई थी महिला, अब मिलेगा 2 लाख का मुआवजा
Pitbull dog attack : गुरुग्राम (Gurugram) में बीते अगस्त महीने में एक महिला को पिटबुल कुत्ते (pitbull dog) ने काटकर घायल कर दिया था. इस मामले में अब जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (District Consumer Disputes Redressal Forum) ने गुरुग्राम नगर निगम (MCG) को पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. फोरम ने यह भी कहा कि अगर निगम चाहे तो मुआवजे की राशि कुत्ते के मालिक से वसूल सकती है.
बता दें कि, बीते 11 अगस्त को इलाके में घरों में काम करने वाली पीड़िता मुन्नी पर विनीत चिकारा के कुत्ते ने उस समय हमला कर दिया था, जब वह अपनी भाभी के साथ काम करने जा रही थी. कुत्ते ने पीड़िता के सिर और चेहरे पर काट लिया था, जिसकी वजह से गंभीर चोटें आई थीं. उन्हें गुरुग्राम के सिविल अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया था.
इस मामले में सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में कुत्ते की नस्ल ‘पिटबुल’ बताई गई. बाद में मालिक ने बताया कि उसकी नस्ल ‘डोगो अर्जेंटीनो’ है. फोरम ने नगर निगम को निर्देश दिया कि कुत्ते को पकड़कर संबंधित NGO को सौंपा जाए. फोरम ने गुरुग्राम नगर निगम (MCG) को तीन महीने के भीतर पालतू कुत्तों के लिए एक नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया.
फोरम ने अपने आदेश में कहा कि न्याय के हित में 2 लाख रुपये की राशि पीड़िता को दी जाए. साथ की कहा गया कि यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुत्ते के मालिक ने कुत्ते की प्रतिबंधित नस्ल यानी ‘डोगो अर्जेंटीना’ को पालतू कुत्ते के रूप में रखने के लिए कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए निगम को कुत्ते के मालिक से 2 लाख रुपये की वसूली के लिए स्वतंत्र रखा गया है.
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आपको बता दें कि, भारत सरकार की ओर से 25 अप्रैल, 2016 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, “विदेशी नस्लों के पालतू कुत्तों को 15 नवंबर, 2022 से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया. कुत्तों की इन नस्लों में अमेरिकन पिटबुल, डोगो अर्जेंटीना, रोटवीलर, डेस्टिनेशन मास्टिफ, बोअरबेल, प्रेसा कैनारियो, वुल्फ डॉग, बैंडोग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रासीलेरो और केन कोरो शामिल हैं.