Delhi schools: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दें, वरना कट सकता है नाम
Delhi schools: दिल्ली के सरकारी स्कूलों (government schools delhi) की परीक्षा में बैठने के लिए बच्चों का स्कूल में उपस्थित होना जरूरी होगा. इसके लिए स्कूल टीचर बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे. अगर बच्चे की उपस्थिति 75 फीसदी नहीं होगी तो वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे. दिल्ली के शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता ने ये आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य है.
शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता ने आदेश में क्लासेस में बच्चों की उपस्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि स्टूडेंट स्कूल में मौजूद रहें और सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगे रहे हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुपस्थिति बच्चे की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है. अगर स्टूडेंट अनुपस्थित रहता है तो स्टूडेंट के परिवार को कॉल करके घर-स्कूल में सकारात्मक संबंध स्थापित करें. इसके लिए एसएमएस, व्हाट्सएप, मेल का इस्तेमाल किया जाए.
शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता की ओर से दिए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी खास कारण से उपस्थिति दस फीसदी से कम है तो स्कूल प्रिंसिपल उसके परीक्षा में बैठने पर विचार कर सकते हैं. ऐसे स्टूडेंट जिनकी उम्र 14 साल से अधिक है और नौवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ते हैं और बिना सूचना दिए छह दिन तक लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स का नाम काटा जा सकता है.
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कार्रवाई से पहले…
नाम काटे जाने से पहले स्टूडेंट के अभिभावकों को इस संबंध में एक नोटिस भेजा जाएगा. वहीं शिक्षकों को कहा गया है कि उन्हें टैब या स्कूल कंप्यूटर सिस्टम में ऑनलाइन उपस्थिति बच्चे का नाम पुकारते हुए लेनी है. हर शनिवार को पैरेंटस टीचर मीटिंग (पीटीएम) बुलाई जाए और बच्चे की उपस्थिति का विश्लेषण करते हुए उसके बारे में जानकारी अभिभावकों को दी जाए. खासकर ऐसे बच्चों की जो कि एक सप्ताह में तीन दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहे हों.