September 17, 2024, 12:28 am

Society Issues: एक्सट्रा निर्माण करने पर नहीं मिलेगी फ्लैट बेचने की अनुमति, AOA ने दिए निर्देश

Written By: गली न्यूज

Published On: Friday May 17, 2024

Society Issues: एक्सट्रा निर्माण करने पर नहीं मिलेगी फ्लैट बेचने की अनुमति, AOA ने दिए निर्देश

Society Issues: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी  फर्स्ट एवेन्यू सोसाइटी से बड़ी अपडेट है। यहां के AOA अध्यक्ष ने निवासियों को एक्स्ट्रा निर्माण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए निर्देश मे कहा गया है की किसी भी तरह का एक्स्ट्रा निर्माण करने पर फ्लैट को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रीसेल सर्टिफिकेट नही बनेगा।

क्या है पूरा मामला

बतादें, आज के दौर में (Society Issues) हाउसिंग सोसाइटियों में कुछ लोग गमले-दीवार की आड़ में अवैध अतिक्रमण कर लेते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक फरमान आ गया है। यह फरमान गौर सिटी में स्थित फर्स्ट एवेन्यू एओए अध्यक्ष ने सुनाया है। अब फ्लैट में एक्स्ट्रा निमार्ण करने पर रीसेल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति अपना घर किसी अन्य को नहीं बेच पाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है, जिस फ्लैट में एक्स्ट्रा निर्माण ना किया जाए। एक्स्ट्रा निर्माण की वजह से हादसों की आशंका भी बढ़ जाती है।

1700 फ्लैट हैं सोसाइटी में

गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू एओए अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी सोसाइटी में करीब 1700 फ्लैट हैं। हाउसिंग सोसाइटी की बालकनी के बाहर गमले और एसी की आउटलेट लगने की वजह से हादसे हो जाते हैं। पिछले दिनों एक सोसाइटी में ऊंचाई से ईंट गिर गई थी, जिसमें एक एक्सपर्ट मैनेजर की मौत हो गई। यह बेहद गंभीर विषय था।

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लोगों को 30 मई तक का दिया गया समय

एओए अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने यह फैसला लिया गया कि अब किसी भी फ्लैट में एक्स्ट्रा निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फ्लैट मालिक को रीसेल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हाउसिंग सोसायटी के भीतर जितने भी फ्लैट्स में एक्स्ट्रा निर्माण हुआ है। उनको 30 मई तक हटाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा 17 से अधिक फ्लैट मालिकों को मेंटेनेंस तरफ से नोटिस जारी किया गया है।

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