November 25, 2024, 2:27 pm

Society Issues: अजनारा ग्रैंड हेरिटेज सोसाइटी में बड़ा बवाल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, ये है वजह..

Written By: गली न्यूज

Published On: Tuesday May 21, 2024

Society Issues: अजनारा ग्रैंड हेरिटेज सोसाइटी में बड़ा बवाल, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, ये है वजह..

Society Issues: नोएडा की अजनारा ग्रैंड हेरिटेज सोसाइटी से मेंटीनेंस विवाद को लेकर बड़ी खबर है। यहां पर मेंटीनेंस हैंडओवर के विवाद में हाईकोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगादी है। कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार से तीन सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है।

क्या है पूरा मामला

बतादें, नोएडा (Society Issues) के सेक्टर 74 स्थित अजनारा ग्रैंड हेरिटेज सोसाइटी में मेंटीनेंस हैंडओवर के विवाद में हाईकोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगादी है। कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार से तीन सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। इस मामले में हाई कोर्ट ने जनवरी 2024 में डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से खर्चे पर रोक लगा देने पर AOA अध्यक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सोसाइटी पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया गया था।

24 जनवरी को डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में की गई थी शिकायत

इस मामले में AOA अध्यक्ष अभिनव सैनी ने 16 मई 2024 को आए आदेश का हवाला देते हुए बताया की AOA का गठन 2019 में हो गया था। बिल्डर की एजेंसी लोटस 2019 से जबरन सोसाइटी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्डर अजनारा की मेंटीनेंस एजेंसी लोटस प्राइवेट लिमिटेड ने 24 जनवरी को डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में शिकायत की थी जिसमें सोसाइटी पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया गया था।

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दैनिक खर्चों के अलावा अन्य खर्चों पर रोक

इस मामले में 27 जनवरी 2024 को डिप्टी रजिस्ट्रार ने AOA को नोटिस जारी करके दैनिक खर्चों के अलावा अन्य खर्चों पर रोक लगा दी थी। अध्यक्ष ने डिप्टी रजिस्ट्रार पर ऑर्डर पास करने से पहले पक्ष को नही सुनने का आरोप लगाया था। यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 के अनुसार हैंडओवर से संबंधित विवाद डिप्टी रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आने और अधिकार क्षेत्र नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में होने का हवाला भी दिया था लेकिन फिर भी डिप्टी रजिस्ट्रार ने आदेश को वापस नहीं लिया था।

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