Noida News: बिल्डर के फेल होने पर प्राधिकरण को तय समय में काम पूरा कराना होगा
Noida News: नोएडा से फ्लैटों के रजिस्ट्री और निर्माण से जुड़ी बेहद महत्व पूर्ण खबर है। नोएडा, ग्रेनो और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में तैयार फ्लैटों की रजिस्ट्री तीन माह में करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि अधूरी पड़ी परियोजनाओं का निर्माण अधिकतम तीन वर्षों में पूरे करने होंगे। इसी क्रम में यह भी कहा गया है की बिल्डरों के असफल होने पर प्राधिकरण को अधूरे काम तय समय सीमा के अंदर पूरे कराने होंगे।
क्या है पूरा मामला
Noida News: जानकारी के मुताबिक अगर कोई बिल्डर निर्धारित समय में काम पूरे कराने में असफल साबित होता है तो प्राधिकरणों को अधूरे काम पूरे कराने के प्रयास करने होंगे। शासन की ओर से आए दिशानिर्देश में यह कहा गया है। हालांकि बिल्डरों को असफल होने पर भारी जुर्माने के साथ अन्य कार्रवाई भी झेलनी होगी। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को यूपी कैबिनेट की ओर से लागू करने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरणों को शासन के दिशा निर्देश मिल चुके हैं। बिल्डरों को तय समय में काम करने के लिए कई प्रकार के छूट से नवाजा जाएगा। लेकिन काम पूरे नहीं हुए तो आगे काफी परेशानी होगी। प्राधिकरणों को काम पूरे करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। अब प्राधिकरण या तो खुद निर्माण करे या फिर को-डेवलपर से काम कराए। यह प्राधिकरण पर निर्भर करता है। औद्योगिक विकास आयुक्त की ओर से भेजे गए शासनादेश में यही कहा गया है।
अगर बिल्डर शासन की ओर से बनाई गई नीति के तहत काम करने के लिए राजी हो जाते हैं तो छूट की राशि घटाकर चरणबद्ध तरीके से बकाये की वसूली होगी। साथ ही लीज डीड भी निरस्त नहीं होगी। इसमें 60 दिन में 25 प्रतिशत राशि वसूलने के बाद 100 करोड़ तक के बकाये की राशि एक वर्ष में वसूली जाएगी। वहीं 500 करोड़ तक की बकाये की राशि जमा करने के लिए दो वर्ष दिया जाएगा। 500 करोड़ से ऊपर की बकाये की राशि चुकाने के लिए तीन वर्ष मिलेंगे।
समय सारणी के अनुसार फ्लैट तैयार होंगे, बकाया भी चुकाया जाएगा
बता दें कि बिल्डरों को दी जाने वाली रियायत तथा प्राधिकरण के कुल बकाये के भुगतान और फ्लैट खरीदारों को मकानों की रजिस्ट्री आपस में जुड़ी होंगी। परियोजनाओं की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बिल्डर की ओर से खरीदारों के फ्लैट के निर्माण को पूरा करने तथा प्राधिकरण के बकाये के भुगतान के लिए एक समय सारणी दी जाएगी। प्राधिकरण का बोर्ड इस समय सारणी की निगरानी करेगा और समय-समय पर बोर्ड को अवगत कराएगा।
फ्लैट खरीदार पर नहीं दिया जाएगा अतिरिक्त बोझ
योजना के मुताबिक फ्लैट खरीदारों पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं दिया जाएगा। यहां खरीदारों पर किसी तरह का जुर्माना, अतिरिक्त ब्याज या अतिरिक्त लागत नहीं ली जाएगी। इसका मकसद खरीदारों को लाभ प्रदान करना होगा।
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बची हुई भूमि बिल्डर वापस लौटाएगा
परियोजना में अगर जमीन बच जाती है तो बिल्डर चाहे तो उसे प्राधिकरण को वापस कर सकता है। जमीन की वापसी के बाद बकाये की राशि समायोजित हो जाएगी। अगर बिल्डर बची हुई जमीन वापस नहीं करता है और प्राधिकरण का बकाया भी नहीं चुकाता है तो प्राधिकरण उक्त बची हुई जमीन का लीज डीड निरस्त कर कब्जे में ले लेगा।