March 28, 2024, 11:36 pm

Noida: पालतू जानवर पालने वालो अब हो जाओ सावधान ! 15 फ़रवरी के पहले करवालो अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना ।

Written By: गली न्यूज

Published On: Saturday February 11, 2023

Noida: पालतू जानवर पालने वालो अब हो जाओ सावधान ! 15 फ़रवरी के पहले करवालो अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना ।

Noida Authority Pet Registration APP: कुत्तेबिल्ली पालतु जानवर रखने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब इनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर नोएडा अथॉरिटी जुर्माना लगाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अथॉरिटी ने एप की सुविधा भी दी। उसके साथ ही पालतु जानवर रखने के कुछ नियम तय किए हैं।

नोएडा: जैसा कि आप सभी जानते है आजकल पालतू जानवरों के ऊपर ना जाने कितने अत्याचार और यातनाएँ सहने को मिलती है उनपर कोई भी ध्यान देने वाला नहीं था चाहे वो बीमार हो या किसी ख़तरनाक बीमार से जूझ रहे हो तो अब इन पालतू जानवरो पर भी ध्यान रखा जाएगा नियमित रूप से  उनके देखभाल से संबंधित गतिविधियों पे नज़र रखी जाएगी

Noida Authority Pet  Registration App : के माध्यम से सभी पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ये कथित रूप से अनिवार्य होगा

कैसे होगी ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ?

शहर में जिन्होंने अपने पालतू कुत्तेबिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, नोएडा अथॉरिटी उन पर 16 फरवरी से जुर्माना लगाने की शुरुआत करेगी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी। इसके बाद जन स्वास्थ्य विभाग ने बैठक कर जुर्माना लगाने कीशुरुआत करने को योजना बनाई है। साथ ही रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए सेक्टर सोसायटी में कैंप भी लगवाने की तैयारी है। रजिस्ट्रेशन‘ नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन ऐपसे घर बैठे भी किया जा सकता है। एक साल का रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपये ऑनलाइन जमाकरना होता है।

अथॉरिटी के जन स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी एस पी सिंह ने बताया कि 16 फरवरी से जुर्माना लगाने की शुरुआत होगी। फिर 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाने पर 500 रुपये रजिस्ट्रेशन धनराशि के साथ 200 रुपये जुर्माने के भी देने होंगे। मार्च की पहली तारीख तक भी अगर कुत्तेबिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो 700 रुपये फरवरी तक के जुर्माने समेत रजिस्ट्रेशन धनराशि जमा करनी होगी।इसके बाद मार्च में प्रतिदिन 10 रुपये का जुर्माना लगेगा।

6 महीने से बड़े कुत्तेबिल्ली का स्ट्रेलाइजेशन अनिवार्य ?

स्ट्रेलाइजेशन के लिए भी अथॉरिटी ने 31 जनवरी तक का समय दिया था। अगर कुत्ताबिल्ली 6 महीने से बड़ा है तो उसका स्ट्रेलाइजेशन करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा करने पर 2 हजार रुपये प्रति महीने का जुर्माना अथॉरिटी लगाएगी। अब तक करीब 3200 कुत्ताबिल्ली का रजिस्ट्रेशन शहर में हो चुका है।

क्यों ज़रूरी है  कुत्तो का रजिस्ट्रेशन करवाना ?

आपको बता दें कि हाल के दिनों में कुत्ते के काटने की घटनाएं नोएडा में बढ़ गई हैं. कई बार देखा गया है कि सोसायटी या लिफ्ट में कुत्तों ने बच्चों पर हमला करके बुरी तरह से जख्मी कर दिया है. इसके बाद से रजिस्ट्रेशन का फैसला जरूरी हो गया है. इससे पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद समेत यूपी के कई बड़े शहरों में इस तरह के फैसले लिए जा चुके हैं ।

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