NGT Took Action: प्राधिकरण के सीईओ पर एनजीटी का बड़ा एक्शन, लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना…ये है वजह
NGT Took Action: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ पर एनजीटी ने बड़ी कार्रवाई की है। एक अतिक्रमण से संबंधित एक लंबित मामले में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी के साथ उन्हें पूर्व में दिए गए आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।
क्या है पूरा मामला
बतादें, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (NGT Took Action) के सीईओ पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने बड़ा एक्शन लिया है। एक अतिक्रमण से संबंधित एक लंबित मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसी के साथ उन्हें पूर्व में दिए गए आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।
प्राधिकरण ने कोर्ट में भेजी अधूरी रिपोर्ट
एनजीटी कोर्ट ने 12 जनवरी 2024 को ग्रेटर नोएडा सीईओ को अतिक्रमण हटाने, अतिक्रमण के संबंध में की गई शिकायत पर समाधान और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन ग्रेटर नोएडा सीईओ की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा 2 मई 2024 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक अधूरी रिपोर्ट ईमेल के जरिए भेजी कि लगभग 253 वर्ग मीटर की हरित पट्टी से अतिक्रमण हटा दिया गया है।
निर्देशानुसार कार्रवाई रिपोर्ट पेश न करने के लिए लगाया जुर्माना
एनजीटी कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेश का पूरी तरह से अनुपालन न करने पर नाराजगी व्यक्त की है। सीईओ पर निर्देशानुसार कार्रवाई रिपोर्ट पेश न करने के लिए जुर्माना लगाया गया। उन्हें अब अतिक्रमण संबंधी शिकायत, कार्रवाई और दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
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31 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने निर्देश दिया कि लागत राशि एक महीने के भीतर राष्ट्रीय हरित अधिकरण बार एसोसिएशन के पास जमा कराई जाए। यह राशि असहाय पक्षकारों को कानूनी सहायता प्रदान करने और न्यायाधिकरण में आने वाले वादियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगाई जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई 2024 को होगी।