New Laws in UP: यूपी में आज से तीन नए कानून होंगे लागू, जानें पूरी खबर
New Laws in UP: उत्तर प्रदेश में आज यानी 1 जुलाई से तीन नाते कानून लागू होने वाले हैं। डीजीपी मुख्यालय ने इन कानूनों के प्रभावी होने से पहले अपनी तकनीकी सेवाओं को भी अपग्रेड किया है। मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर समन्वय समिति भी बनाई गई है। डीजीपी सभी नए कानूनों की व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान कराएंगे।
क्या है पूरा मामला
बतादें, केंद्र सरकार के तीन नए कानून (New Laws in UP) सोमवार यानी 1 जुलाई से प्रदेश में भी लागू हो जाएंगे। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देशन में प्रदेश पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी पुलिसकर्मियों को डीजीपी मुख्यालय ने एक बुकलेट भी दी है जिससे वे नए प्रावधानों के मुताबिक विधिक कार्रवाई कर सकें। डीजीपी मुख्यालय ने इन कानूनों के प्रभावी होने से पहले अपनी तकनीकी सेवाओं को भी अपग्रेड किया है। मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर समन्वय समिति भी बनाई गई है। ये सभी नए कानूनों की व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान कराएंगे। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए थाना, सर्किल, कमिश्नरेट एवं जिला मुख्यालय, परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर भी समन्वय समितियां बनाई गई हैं।
सभी थानों में होंगे जागरूकता कार्यक्रम
प्रदेश के सभी पुलिस थानों पर सोमवार को नए कानूनों के बारे में लाेगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम होंगे। इसमें क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा। थाना प्रभारी आमंत्रित सदस्यों को विस्तार से नए कानूनों को बताएंगे। महिला पुलिस अधिकारी महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों की जानकारी देंगी। अंत में राष्ट्रगान भी होगा। थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर बैनर एवं पोस्टर भी लगाए जाएंगे और पम्फलेट का वितरण होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों से भी प्रचार-प्रसार होगा। सोशल मीडिया से भी नए कानूनों का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा। इन कार्यक्रमों की फोटो और वीडियो को ई-फाइल में संरक्षित किया जाएगा।
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एप से भी जानकारी पा सकेंगे
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ( एनसीआरबी ) ने नए कानूनों के संबंध में मोबाइल एप ‘एनसीआरबी संकलन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ’ लांच किया है। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। एप सभी के लिए उपयोगी है। यह नए कानूनों के सभी अध्यायों और धाराओं को जोड़ने वाला एक सूचकांक देता है। इसे ऑफलाइन भी चलाया जा सकता है।