Supertech Builder: NCLAT से मिली फौरी राहत, दिवालिया प्रक्रिया पर अगली सुनवाई इस तारीख को
दिल्ली-एनसीआर का बिल्डर सुपरटेक को NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है। NCLAT ने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (COC) बनाने की प्रक्रिया पर अस्थाई तोर पर रोक लगा दी है। NCLAT में सुनवाई के दौरान सुपरटेक की ओर से वरिष्ठ वकील अरुण कथपलिया NCLAT के सामने पेश हुए और अपनी दलील पेश की। वरिष्ठ वकील अरुण कथपलिया ने NCLAT को बताया कि सुपरटेक बिल्डर के 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऐसे में एक प्रोजेक्ट में डिफॉल्टर होने के कारण उसे दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता।
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NCLAT में सुनवाई कर रही जस्टिस अशोक भूषण, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव और श्रीसा मिरला की बेंच ने इस अपील को मानते हुए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। NCLAT ने यह रोक अगली सुनवाई तक लगाई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ यूनियन बैंक NCLT में पहुंची थी। जिसके बाद NCLT की दिल्ली बेंच ने दिवालिया प्रक्रिया शुरु करने का आदेश दिया था।इस बीच यूनियन बैंक ने सुपरटेक के सेटलमेंट प्रपोजल को नकार दिया है। ऐसे में अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी है कि आगे क्या होगा।
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