Hapud news :- आसिफ अली हत्याकांड पर आया फैसला, चारों आरोपियों को मिली उम्र कैद
Hapud news : – बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बहादुरगढ़ में वर्ष 2018 में हुए आसिक अली हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है।जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 33-33 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
आसिक अली ने बहादुरगढ़ थाने में थी तहरीर
आसिक अली ने बहादुरगढ़ थाने में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि तीन अगस्त 2018 को वह अपने परिवार के अन्य सदस्य के साथ घर पर बैठे हुए थे। तभी गांव अनीस पुत्र इबरा, कलवा पुत्र इबरा, चांद पुत्र अनीस व नदीम पुत्र अनीस धारदार हथियार व लाठी डंडे लेकर आए और गाली-गलौज करने लगे।
विरोध करने पर आरोपियों ने किया था हमला
विरोध करने पर आरोपियों ने एक राय होकर हमला कर दिया। पिता आसिक अली व भाई आसिफ बचाने के लिए बीच में आए तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर कुछ लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीडि़त के पिता आसिक अली को गंभीर चोट आई थी।
उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज मेरठ में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई।पुलिस ने आरोपी अनीस, कलवा, चांद व नदीम के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है।