Greater Noida News: नए साल पर बिना लाइसेंस शराब पार्टी का आयोजन पड़ सकता है भारी, शर्तें लागू….
Greater Noida News:नए साल में शराब पार्टी की प्लानिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर है। नए साल के स्वागत में शराब पार्टी की तैयारी करने वालों को बिना लाइसेंस आयोजन करना भारी पड़ सकता है। आबकारी विभाग की सात टीम जांच अभियान चलाएगी। जो लोग बिना लाइसेंस लिए पार्टी करते हुए मिलेंगे उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया जाएगा। पार्टी में प्रदेश के बाहर की शराब मिलने पर जेल ही हवा भी खानी पड़ेगी।
क्या है पूरा मामला
Greater Noida News: जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में नए साल के स्वागत में शराब पार्टी की तैयारी करने वालों को बिना लाइसेंस आयोजन करना भारी पड़ सकता है। आबकारी विभाग की सात टीम जांच अभियान चलाएगी। जो लोग बिना लाइसेंस लिए पार्टी करते हुए मिलेंगे उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया जाएगा। पार्टी में प्रदेश के बाहर की शराब मिलने पर जेल ही हवा भी खानी पड़ेगी।
ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते हैं लाइसेंस
आबकारी विभाग के नियम के तहत कामर्शियल प्लेस या सार्वजनिक स्थान पर शराब पार्टी करने वालों को एक दिन लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जिसकी फीस 11 हजार रुपये है। ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति घर में शराब पार्टी कर रहा है तो उसे भी चार हजार रुपये का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। देखने में आता है कि बहुत से लोग बिना लाइसेंस लिए ही पार्टी का आयोजन करते हैं। इससे विभाग को राजस्व का नुकसान होता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग ने कमर कस ली है।
वाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों को दी जा रही जानकारी
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि लाइसेंस लेकर पार्टी आयोजन के लिए लगातार जागरुकता अभियान चलाया जाता है। सेक्टर व सोसायटी के लोगों का वाट्सएप पर ग्रुप बनाकर उन्हें भी नियम के प्रति जानकारी दी जा रही है।
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सात टीमों का गठन किया गया
नए साल पर शराब पार्टी करने वालों को आबकारी विभाग द्वारा लागू की गई शर्तों के लिए जागरूक करने के किए सात टीमों का गठन किया गया है। टीम के सदस्य 31 दिसंबर अभियान चलाकर जांच करेंगे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर जांच करेंगे। जो लोग बिना लाइसेंस लिए पार्टी करते हुए मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।