Greater Noida news :- ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट एक्ट लागू, छह महीने में कराना होगा रजिस्ट्रेशन
Greater Noida news :- ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट एक्ट लागू कर दिया गया है। डीएम ने संबंधित विभागों के साथ मीटिंग में घोषणा की है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम 2024 के प्राविधानों के तहत जिले में गठित समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। लिफ्ट, एस्केलेटर के संचालकों की ओर से रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर विलंव शुल्क का प्रावधान है। साथ ही इस एक्ट में कोई भी घटना होने में संचालकों पर कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है।
क्या है मामला :-
बता दें जनपद में सोसायटीज, सेक्टर सहित वड़े मॉल, कार्यालयों में लिफ्ट व एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं और तमाम घटनाएं सामने आई है। इसी को देखते प्रदेश में लिफ्ट एक्ट बनाया गया था, जिसे अब जिले में लागू कर दिया गया है। इससे संबंधित मेंटिनेंस व दुर्घटना को लेकर संचालक जिम्मेदार होंगे। इस बैठक में अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
दिया गया 6 महीने का समय
लिफ्ट एक्ट के तहत डीएम ने पंजीकरण कराने के लिए 6 महीने का समय दिया है। समय सीमा का उल्लंघन करने पर संचालक के खिलाफ विलंव शुल्क लगाया जाएगा, जिसमें यदि विलंब 7 दिन से कम समय है तो 100 रुपये प्रतिदिन का विलंब शुल्क लगेगा। यदि विलंव 7 दिन से अधिक और 15 दिन तक होता है तो संपूर्ण अवधि के लिए 200 रुपये प्रति दिन का विलंव शुल्क लगेगा। यदि विलंब 15 दिन से अधिक और 30 दिन तक है तो सम्पूर्ण अवधि के लिए 500 रुपये प्रति दिन का विलंब शुल्क लगेगा। यदि विलंव 30 दिन से अधिक है, तो लिफ्ट या एस्केलेटर का संचालन तत्काल बंद कर दिया जाएगा और 10000 रुपये के विलंब शुल्क के साथ विलंव शुल्क लगाया जाएगा।