Greater Noida news :- आम्रपाली के होमबायर्स के लिए राहत भरी खबर, जारी होगी कंडिशनल NOC
Greater Noida news :- आम्रपाली के होमबायर्स के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित आम्रपाली के 5 प्रोजेक्टों के लगभग 12,000 होमबायर्स के लिए यह एक बड़ी प्रगति है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इसी महीने इन प्रोजेक्ट्स के लिए कंडिशनल NOC (No Objection Certificate) जारी करेगी। इससे इन होमबायर्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो जाएगा, जो लंबे समय से रुकी हुई थी।
क्या है मामला :-
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स से संबंधित आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि संबंधित अथॉरिटी बकाये की वजह से रजिस्ट्री के लिए NOC नहीं रोकेगी। इस आदेश का पालन करते हुए, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अब कंडिशनल NOC जारी करने जा रही है, जिससे इन प्रोजेक्ट्स में फंसे होमबायर्स को उनकी संपत्ति के अधिकार मिल सकेंगे।यह कदम होमबायर्स के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करने में मदद करेगा।
नोएडा के कई प्रोजेक्टों में रजिस्ट्री पहले ही शुरू हो चुकी थी क्योंकि वे प्रोजेक्ट उस समय कंप्लीशन के करीब थे, जैसे कि सफायर-1, जहां रजिस्ट्री 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबसे पहले शुरू हुई थी।
ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्टों में रजिस्ट्री में देरी
दूसरी ओर, ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्टों में रजिस्ट्री में देरी इसलिए हुई क्योंकि उनमें अभी भी काफी निर्माण कार्य बाकी था। अब, जब ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इन 5 प्रोजेक्टों के लिए कोर्ट रिसीवर द्वारा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कंडिशनल NOC के लिए आवेदन किया गया है, तो उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक 12,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। यह विकास उन होमबायर्स के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबे समय से अपने फ्लैटों की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह स्पष्ट है कि आम्रपाली के प्रोजेक्टों में कंप्लीशन सर्टिफिकेट की कमी के कारण रजिस्ट्री की प्रक्रिया में देरी हो रही है। सामान्य परिस्थितियों में, जिले की कोई भी अथॉरिटी हाईराइज सोसायटी में रजिस्ट्री के लिए NOC तभी जारी करती है जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मौजूद हो। हालांकि, आम्रपाली का मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, और इसलिए, नियमों का पालन कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।
आम्रपाली के प्रोजेक्टों में कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं
आम्रपाली के प्रोजेक्टों में कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी न होने का मुख्य कारण अथॉरिटी को अभी तक बकाया राशि का भुगतान न होना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, यदि सभी प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद कोई फंड बचता है, तो उसमें से अथॉरिटी को बकाया राशि मिलने की संभावना है। लेकिन तब तक, अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकती।
इस स्थिति में, संबंधित अथॉरिटी अब प्रोजेक्ट की एन्वायर्नमेंटल क्लीयरेंस, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, और लिफ्ट से संबंधित क्लियरेंस के आधार पर रजिस्ट्री के लिए कंडिशनल NOC जारी करने जा रही है। यह कदम होमबायर्स के लिए राहत का संकेत है, क्योंकि इससे उन्हें अपने फ्लैटों की रजिस्ट्री करने का अवसर मिलेगा, भले ही प्रोजेक्ट पूरी तरह से पूरा न हुआ हो।
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