वेव मेगा सिटी के हजारों खरीदारों को बड़ी राहत, NCLT ने सुनाया ये फैसला
nclt rejects wave mega city petition for bankruptcy: वेव ग्रुप (Wave Group) के रेजिडिंशियल (Residential) और कमर्शियल प्रोजेक्ट (Commercial) से जुड़े हजारों खरीदारों को बड़ी राहत मिली है. दुकान, फ्लैट और प्लाट मिलने की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने एक सुनवाई के दौरान वेव ग्रुप को बड़ा झटका दिया है. वेव मेगा सिटी के दिवालिया होने की अर्जी को खारिज करने के साथ ही एनसीएलटी ने वेव ग्रुप पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही खरीदारों की जमा रकम में हेरफेर की आशंका को देखते हुए वेव ग्रुप के खातों की जांच कराने के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को लिखा गया है. गौरतलब रहे वेव ग्रुप की ओर से वेव मेगा सिटी पर दिवालिया होने की प्रक्रिया चलाने की अनुमति मांगी गई थी.
वेव ग्रुप का आरोप है कि नोएडा अथॉरिटी मनमाने तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है. अथॉरिटी ने सेक्टर-32 और 25 में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट को गलत तरीके से सील किया है. कंपनी का दावा है कि वेव मेगा सिटी प्रोजेक्ट में 3800 करोड़ रुपये का इंवेस्ट किया गया था. इसमे बैंक लोन के रूप में लिए गए 200 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है. इतना ही नहीं खरीदारों से आए करीब 1400 करोड़ रुपये की रकम भी इसी में शामिल है. इसमें से 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान अलग-अलग सरकारी एजेंसियों को किया गया है. इसमे नोएडा अथॉरिटी को करीब 1600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.