November 22, 2024, 5:28 pm

खुशखबरी: यूपी में अब नाइट शिफ्ट नहीं करेगीं महिलाऐं

Written By: गली न्यूज

Published On: Saturday May 28, 2022

खुशखबरी: यूपी में अब नाइट शिफ्ट नहीं करेगीं महिलाऐं

Women Night Shift Duty Banned In UP: यूपी में संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. महिलाओं को अब शाम 7 से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती है. यह नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा. योगी सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किन्हीं कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 से सुबह 6 के बीच में लगानी है तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी.

यानी, बिना महिला की परमिशन के रात के वक्त में उसकी ड्यूटी लगाई तो सीधे कार्रवाई होगी. अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद काम करने से मना करती है, तो कंपनी या संस्था उसको नौकरी से नहीं निकाल सकती है.

अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा ने कहा, “लिखित सहमति के बाद महिला शाम 7 से सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकती हैं. उस दौरान कंपनी या संस्था को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक के लिए फ्री कैब फैसिलिटी देनी होगी. अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इसे श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा. इसमें जुर्माना से लेकर जेल तक हो सकती है. “

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उन्होंने कहा कि इस आदेश को सभी जिलों में सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं. सबसे ज्यादा महिलाएं कॉल सेंटर, होटल इंडस्ट्री में शाम 7 बजे के बाद काम करती हैं. कॉल सेंटर और होटल इंडस्ट्री में जहां पूरी रात काम होता है. वहीं, रेस्टोरें भी रात 11 बजे तक खुले रहते हैं. ऐसे में अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी नहीं करना चाहती है तो प्रबंधन उसको रोक नहीं सकता है.” जानकारों का यह भी कहना है कि इसमें संस्थान का लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता है.

महिला अधिकारों से जुड़ी NGO चलाने वाले संदीप खरे इस फैसले को अच्छा बता रहे है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस आदेश का सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाली महिलाओं को होगा. अनुमान है कि UP में करीब पांच लाख से ज्यादा महिलाएं शाम 7 बजे के बाद भी काम करती है. “

“इनमें ज्यादातर महिलाओं का काम रात 11 बजे तक या उससे पहले खत्म हो जाता है, लेकिन नाइट क्लब, बार, होटल और कॉल सेंटर पर लड़कियां पूरी रात काम करती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उनको घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी संस्था को दे दी गई है। इससे सुरक्षा का खतरा नहीं होगा. “

सरकार के नए नियमों में ये भी शामिल है-

1- रात की ड्यूटी के दौरान महिला कर्मचारियों को खाना उपलब्ध कराना होगा.

2- महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था होना अनिवार्य है.

3-बाथरूम, चेंजिंग रूम और पीने का पानी ऑफिस में ही उपलब्ध होना चाहिए.

4-महिला कर्मचारी तभी काम करेगी जब संबंधित संस्था में उस वक्त चार और महिलाओं की ड्यूटी हो.

5-कार्य स्थल पर महिला उत्पीड़न रोकने के लिए कमिटी का गठन होना अनिवार्य है.

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