अब हेलमेट पहनने पर भी कट सकता है चालान, वक्त पर जान ले नए ट्रैफिक नियम
New Traffic Rules: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने के बारे में तो सभी जानते हैं लेकिन अब नए ट्रैफिक नियम के अनुसार आपका हेलमेट (Helmet) पहने होने के बावजूद 2 हजार रुपए का चालान कट सकता है. ऐसा कैसे हो सकता है, तो आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे…
टू व्हीलर्स चलाते समय अगर आपने हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांध रखी हैं तो आपका दो हजार रुपये तक का चालान कट सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने नए नियम आने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके साथ ही हेलमेट के Indian Standards Bureau के प्रमाणित नहीं होने पर भी कार्रवाई की जाएगी.
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नोएडा ट्रैफिक पुलिस डीसीपी गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि जांच और चालान की कार्रवाई से बचने के लिए अभी लोग हेलमेट तो पहनते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रिप नहीं बांधते हैं. इससे सड़क हादसे के दौरान हेलमेट गिर जाता है. हादसे में वाहन चालक के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है.
नए नियमों के तहत हेलमेट पहनकर बाइक चलाते समय अगर उसकी स्ट्रिप खुली रहती है तो नियम 194 डी में 1,000 रुपये का चालान काटने का प्रावधान किया गया है. इसी के तरह अगर हेलमेट बीएसआइ प्रमाणित नहीं है तो एक हजार रुपये का अलग चालान काटा जाएगा. ऐसे में हेलमेट पहने होने के बाद भी अगर इन दो नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो चालक को दो हजार रुपये का चालान भरना ही पड़ेगा. साथ ही हेलमेट पर रिफ्लेक्टर युक्त लाल पट्टी अनिवार्य किया गया है.