Income tax return: इनकम टैक्स के नए दायरे में कहीं आप तो नहीं? जाने यहां
Income tax return: इनकम टैक्स विभाग ने अपने रिटर्न फाइल करने का दायरा अब पहले से ज्यादा बढ़ा दिया है। जिसके बाद से इस बार उन लोगों को अभी रिटर्न फाइल करना होगा। जिन्हें इनकम टैक्स भरने की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नए निर्देशों के तहत पेशेवर लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करना कंपलसरी होगा, चाहे उनकी इनकम, इनकम टैक्स भरने की सीमा में आती हो या नहीं।
क्या है इनकम टैक्स में छूट की सीमा
आयकर में छूट की सीमा 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए 2.5 लाख, 60 से 80 साल के उम्र वालों के लिए 3 लाख, 80 साल से ज्यादा के लिए 5 लाख रुपये है। लेकिन नए निर्देशों के मुताबिक, जिनका बिजनेस में बाइंग 60 लाख रुपये से ऊपर है। या नौकरी में इनकम 10 लाख रुपये से ऊपर हैं, तो उन्हें भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा।
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वहीं, अगर 60 साल से कम उम्र के किसी शख्स ने 25 हजार रुपये टीडीएस ( Tax Deducted at source) या टीसीएस (Tax Collected at Source) साल में कटा है तो उसे भी रिटर्न फाइल करना होगा। इसके अलावा, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर यह कटौती 50 हजार रुपये या ज्यादा हैं तो उसे भी रिटर्न फाइल करना होगा।
नए नियम लागू होने के बाद उन लोगों को भी रिटर्न फाइल भरना होगा जिनके बचत खाता में एक साल में 50 लाख रुपये से ज्यादा की राशि जमा हुई हो।
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