बिल्डरों को चेतावनी- माने नियम, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना
बिल्डर्स पर हमेशा से समय पर काम न करने, गलत सामान लगने और रुपये बनाने का आरोप लगते आए है। लेकिन अब बिल्डर्स पर ऐसा करने पर सख्ताई और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
नोएडा में अब केवल बिल्डर्स का काम बोलेगा, न की उनके एड्स( Ads)। यूपी रेरा (UP RERA) के नए नियमों के मुताबिक चलना बिल्डर्स के ही बेहद ही जरूरी हो गया है। जिसमें प्रोजेक्ट और खुद से जुड़ी हर तरह की छोटी-बड़ी जानकारी को सार्वजनिक करना होगा। ऐसा न करने पर बिल्डर्स को यूपी रेरा की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता सकता है।
हाल ही में कई बड़े बिल्डर्स पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगा। कई अधूरे पड़े प्रोजेक्ट RERA के आदेश पर पूरे कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रेरा के आदेश पर ही नोएडा-ग्रेटर नोएडा में तो बिल्डर्स की करीब 500 करोड़ रुपये की प्रापर्टी को सीज कर नीलाम किया जा रहा है।
ग्रेडिंग में अब ऐसे दिए जाएंगे स्टार
यूपी रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार के मुताबिक, बिल्डर्स को 1 से 5 स्टार दिए जाएंगे। जिस बिल्डर को 5 स्टार दिए जाएंगे उसका काम एक्सीलेंट होगा। वहीं 4 स्टार पाने वाले बिल्डर का काम स्ट्रांग माना जाएगा। वहीं, 1 स्टार पाने वाला खराब बिल्डर माना जाएगा। बात दें कि, 2 महीने पहले ही 7 बिल्डर्स पर जुर्माना लगा था। जिनमें ये सभी शामिल है –
- अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड – 8.75 लाख
- अंसल अर्बन कोंडोमिनियम प्राइवेट लिमिटेड -3.09 लाख
- सुपरटेक लिमिटेड -6.37 लाख
- गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड -35.41 लाख
- सर्वोत्तम रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड- 27.08 लाख
- आरसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड -19.33 लाख
- एसजेपी इंफ्राकॉन (मिगसन जनपथ) -8.41 लाख