Greater Noida news : जो पहले आएगा वो लिफ्ट में जाने का हकदार
Greater Noida news :- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने संशोधित डॉग पॉलिसी लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत अब लोग अपने पालतू कुत्ते के लिए सर्विस लिफ्ट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी स्थिति में पैसेंजर लिफ्ट का प्रयोग करना पड़ा तो वहां पर पहले आओ, पहले जाओ की नीति काम करेगी। जो पहले लिफ्ट में सवार होगा या फिर इंतजार कर रहा होगा उसे पहले जाने दिया जाएगा।
क्या है मामला:-
जून माह में 135वीं बोर्ड बैठक में डॉग पॉलिसी को मंजूरी दी गई थी। अब इसका कार्यालय आदेश जारी किया गया है। पॉलिसी में पशु प्रेमियों के साथ-साथ निवासियों और आरडब्ल्यूए व एओए की भी जिम्मेदारी तय की गई है। दोनों में से कोई भी अपना नियम नहीं बना सकते हैं। केवल प्राधिकरण की डॉग पॉलिसी के नियमों का पालन करना होगा। वहीं अगर प्राधिकरण के अधिकारी किसी परिसर में जाते हैं तो उसके लिए उनको किसी एनजीओ को सूचना देने की जरूरत नहीं होगी। बिना सूचना के सर्वे करने जा सकेंगे।
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प्राधिकरण बनाएगा शेल्टर होम
प्राधिकरण बीमार व घायल कुत्ते या बिल्ली के इलाज व निगरानी के लिए शेल्टर और क्लीनिक स्थापित करेगा। संचालन पीपीपी मॉडल या फिर एनजीओ के माध्यम से होगा। जमीन प्राधिकरण देगा। टोल फ्री नंबर पर बीमार या दुर्घटना से घायल कुत्ते व बिल्ली की जानकारी दे सकेंगे। ठीक होने पर उनको उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा। सर्वसम्मति से चुना जाएगा फीडिंग पॉइंट सेक्टर, सोसाइटी या गांव में फीडिंग पॉइंट का चयन सर्वसम्मति से किया जाएगा। आरडब्ल्यूए, एओए, ग्राम निवासी व पशु प्रेमी मिलकर ऐसे स्थान का चयन करेंगे, जहां बच्चे व वरिष्ठ नागरिकों के जाने की कम संभावना होगी। उस जगह पर चेतावनी बोर्ड लगाना होगा। खाने- पीने की व्यवस्था पशु प्रेमी के अलावा एओए या आरडब्ल्यूए करेंगी।