September 20, 2024, 3:05 am

Noida news :- लंबी देरी के बाद किए गए बिल्डर के रिफंड ऑफर को माना गया अपर्याप्त, कोर्ट का बड़ा फैसला

Written By: गली न्यूज

Published On: Wednesday September 4, 2024

Noida news :- लंबी देरी के बाद किए गए बिल्डर के रिफंड ऑफर को माना गया अपर्याप्त, कोर्ट का बड़ा फैसला

Noida news :- राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission – NCDRC) ने अपने एक फैसले में कहा है कि यदि बिल्डर लंबे समय तक उपभोक्ता को आवंटित संपत्ति देने में विफल रहता है, तो विलंब के बाद उसकी ओर से की गई रिफंड की पेशकश अमान्य मानी जा सकती है। यह निर्णय तब आया जब एक मामले में उपभोक्ता ने फ्लैट के समय पर न मिलने के कारण शिकायत दर्ज की थी और काफी लंबे विलंब के बाद बिल्डर ने रिफंड की पेशकश की थी।

छूट दिए जाने के बाद भी बकाया न जमा करने पर पैसा जमा करने वाले बिल्डरों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डा लोकेश एम ने अब सख्त रुख अपना लिया है। अब ऐसे बिल्डरों से बकाया वसूली करने के लिए इन सभी बिल्डरों के मामलों को आर्थिक अपराध शाखा को भेजा जाएगा। ऐसे में शासन और प्राधिकरण के बार-बार दिए जाने वाले निर्देशों का उल्लंघन कर अपनी मनमानी करने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं है।

आयोग ने कहा कि उपभोक्ता को समय पर संपत्ति प्रदान न करना सेवा में कमी के समान है और यदि बिल्डर तय समय सीमा के भीतर आवंटन या निर्माण पूरा नहीं करता, तो उपभोक्ता को अपने अधिकार के तहत उचित मुआवजा या रिफंड पाने का हक है। आयोग के अनुसार, बिल्डर द्वारा रिफंड की पेशकश की समय सीमा और उस दौरान हुई असुविधा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

जानिए क्या है मामला…

आपको बता दें, यूपी सरकार के लिए आवास किया कि परियोजना पूरी होने वाली थी और अंतिम लागत बढ़ाकर 3,76,800 रूपए कर दी। शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त 81,800 रूपए का भुगतान किया, लेकिन ठेकेदार की कथित लापरवाही के कारण घर का निर्माण या सौंप नहीं दिया गया। इसके बाद बिल्डर ने 2,77,564 रुपए वापस करने की पेशकश की, जिसे शिकायतकर्ता ने अस्वीकार कर दिया।

शिकायतकर्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य आयोग के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जिसने शिकायत की अनुमति दी और बिल्डर को 10% ब्याज के साथ 6,82,500 रूपए, उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए 10 लाख रुपए और 10,000 रुपए की मुकदमेबाजी लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। आखिर में बिल्डर ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील की।इस फैसले के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और बिल्डर्स द्वारा देरी या धोखाधड़ी के मामलों में उचित मुआवजा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

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