Dog Issues: खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर लगी रोक, अप्रैल से शुरू होगी कार्रवाई
Dog Issues: देश में लगातार सामने आ रहे डॉग अटैक के मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके अंतर्गत ग्रेटर नोएडा में 23 खूंखार नश्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने इसकी सिफारिश की है। साथ ही मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने निर्देशों के अनुपालन की बात कही है। जिनके पास पहले से इन नस्लों के कुत्ते हैं उन्हें उनकी जल्द ही नसबंदी करानी होगी।
क्या है पूरा मामला
बतादें, ग्रेटर नोएडा में 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों (Dog Issues) की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा प्रावधान के तहत जुर्माने की कवायद की जा रही है। जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी विपिन अग्रवाल ने बताया कि जिनके पास पहले से इन नस्लों के कुत्ते हैं उन्हें उनकी नसबंदी करानी होगी। एक अप्रैल से इस पर कार्रवाई की जाएगी। जिले की सैकड़ों सोसाइटियों में इस तरह के खतरनाक पालतू कुत्तों के हमलों की खबरें लगातार आती रहती हैं।
इस मामले में प्राधिकरणों की ओर से भी ऐसे कुत्तों के मालिकों पर कार्रवाई के निर्देश हैं। इससे पहले गाजियाबाद नगर निगम ने ऐसे खतरनाक नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगा दी है और निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माने की घोषणा की गई है, लेकिन गौतमबुद्ध नगर की संरचना इससे भिन्न है। यहां इस प्रकार की कवायद प्रशासन के अलावा प्राधिकरणों की ओर से भी की जाती है।
कुत्तों के लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए लिया गया फैसला
इस मामले में कुत्तों के लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगाने की सिफारिश की है। इसी क्रम में निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशों के अनुपालन को कहा गया है। अब जिले में इस तरह के प्रतिबंध की कवायद की गई है।
अब तक 7000 पालतू कुत्तों का पंजीकरण, लेकिन नस्ल का पता नहीं
प्राधिकरण ने अब तक सेक्टराें और सोसाइटियों में रहने वाले 7000 पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराया है। पंजीकरण के दौरान कुत्तों की नस्ल का भी एक कॉलम दिया गया है, लेकिन प्राधिकरण की ओर से इस प्रकार का आंकड़ा नहीं जुटाया जा सका। प्राधिकरण के पास वर्तमान समय में पंजीकृत कुत्तों की नस्ल की जानकारी नहीं है। जिन पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराया गया है, उनमें कई खतरनाक नस्ल के कुत्ते भी शामिल हैं।
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नोएडा में पहले से लागू है डॉग पॉलिसी
नोएडा में एहतियात के तौर पर पहले से ही डॉग पॉलिसी लागू है। इसके तहत पालतू कुत्तों का सार्वजनिक स्थान पर लाने के दौरान कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं। यही नहीं, अगर पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो कुत्ते के मालिक पर दस हजार के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा सभी प्रकार के पालतू कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा प्राधिकरण की ओर से डॉग शेल्टर भी बनाए गए हैं।
इन नस्ल के कुत्तों पर लगी रोक
पिटबुल टेरियर, रॉटविलर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोएरबोएल, कांगल, ओवचाकी के दो नस्ल, कोकेशियन शेफर्ड डॉग, सप्लार्निनैक, जापानी टोसा, अकिता, मास्टिफ्स, इओटवीलर, कैनेरिया, रोडेशियन रिजबैक, अक्बाश, वोल्फ डॉग, मॉस्को गार्ड, केन कोरो और टॉर्नजैक।