पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ़्तार पीड़िता की माँ को दे रहा था जान से मारने की धमकी
आजमगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़िता के परिजनों को पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि 24 मई को कोचिंग से आते समय आरोपी रैदोपुर के पास से पीड़िता का हाथ पकड़ लिया। आरोपी ने पीड़िता से शादी करने की धमकी दी। धमकी देते हुए कहा कि यदि शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी मम्मी को जान से मार दूंगा।
आपको बता दें की मां की जान लेने की धमकी देकर आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) और रेप के मुकदमा दर्ज किया गया। इस विवेचना के दौरान करन कुमार जो कि आज़मगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है का नाम सामने आया।
क्या है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) ?
POCSO Act- भारत सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम है जिसके अंतर्गत बच्चों के प्रति होने वाले यौन–शोषण पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं बच्चों को यौन–शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के विरुद्ध संरक्षण हेतु प्रभावी प्रावधान किए गए है। 2012 में भारत सरकार ने नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो बनाया था. इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और उसके साथ यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में रखा गया है. साल 2019 में कानून में संशोधन कर दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है.
रेप आरोपी को इटौरा मोड़ से गिरफ्तार किया गया
इस पूरे मामले की विवेचना कर रहे सब इंस्पेक्टर जाफर खान ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही थी। इस मामले में पुलिस आरोपी करन कुमार की तलाश कर रही थी। इस क्रम में आरोपी करन कुमार के बारे में पुलिस को सूचना मिली की आरोपी इटौरा मोड़ के पास देखा गया है पुलिस द्वारा फ़ौरन अभियुक्त को वहाँ पहुँच कर हिरासत में लिया गया है। आरोपी को न्यायालय भेजा जा रहा है जहां से जेल भेजा जाएगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।