नोएडा के इस सोसाइटी में AOA गैर कानूनी, SDM कोर्ट ने फ्रेश इलेक्शन करवाने के आदेश दिए
नोएडा के पॉश सोसाइटी में शुमार द हाइड पार्क ( The Hyde Park) सोसाइटी में एक बार फिर से नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। एसडीएम कोर्ट से नए आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि सोसाइटी में डिप्टी रजिस्ट्रार के देख-रेख में फिर से चुनाव कराए जाएंगे। इतना ही नहीं नए आदेश ने दोनों पक्षों के चुनाव को भी खारिज कर दिया है। मिली रिपोर्ट के मुताबिक एसडीएम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसने दिनेश नेगी गुट के दावे और दलील पर भी सवाल खड़े किए हैं क्योंकि आदेश में साफ-साफ चुनाव प्रक्रिया को पूर्णतया अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी बताया है।
आदेश में क्या है ?
बता दें कि बीते लंबे समय से द हाइट पार्क सोसायटी की अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन को लेकर विवाद जारी है। सोसाइटी में एओए पर कब्जे के लिए दो पक्षों के बीच यह मामला इतना तूल पकड़ा किया अदालत की चौखट तक जा पहुंचा। लिहाजा इस मामले को एसडीएम कोर्ट में सुना गया और अब सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है।
एसडीएम कोर्ट के आदेश में इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि मॉडल बाइलॉज के नियम 18 के मुताबिक संघ का कार्य एक बोर्ड द्वारा शासित होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट के मुताबिक तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा मॉडल बाइलॉज के नियम 14 और 15 का पालन भी निर्वाचन प्रक्रिया में नहीं किया गया है आदेश के मुताबिक प्रतिवादी पक्ष द्वारा मॉडल बाइलॉज के नियम 14 15 और 18 का उल्लंघन कर नई प्रबंध समिति का गठन किया गया है, कोर्ट ने इस प्रबंध समिति (AOA) को अलोकतांत्रिक और गैरकानूनी बताया है।
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बता दें कि पुष्पेंद्र सिंह गुट और दिनेश गुट सोसाइटी की एओए पर कब्जे को लेकर आमने-सामने होते रहे हैं। आरोप है कि दिनेश सिंह गुट ने कुछ लोगों के साथ मिलकर सोसाइटी में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के पदों पर कब्जा किया लेकिन कोर्ट के लेटेस्ट आदेश ने इसे अलोकतांत्रिक और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के पदों पर कब्जा किया
सोसाइटी में फिर से होंगे चुनाव
https://gulynews.com को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एसडीएम कोर्ट में वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद जो चुनाव प्रक्रिया एवं निर्वाचन को निरस्त कर दिया साथ ही साथ डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी एंड स्वीट्स मेरठ मंडल को सोसाइटी में नए चुनाव कराने के आदेश दिए इस आदेश में साफ-साफ लिखा है कि डिप्टी रजिस्ट्रार अपनी देखरेख में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट किताबें और मॉडल बाइलॉज 2011 के प्रावधानों के मुताबिक सोसाइटी में चुनाव करवाएं। इसके साथ ही अगले चुनाव तक डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के मुताबिक (19/10/22 के आदेश ) अतुल राज सचीव के बोर्ड के तहत ही कार्य सुचारु रूप से चलाएंगे
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