Delhi air pollution: Delhi-NCR में एयर पॉल्यूशन के बढ़ते खतरे को देखते हुए GRAP-3 लागू, निर्माण कार्यों पर लगी रोक
Delhi air pollution: दिल्ली-NCR (Delhi-NCR)में एक बार फिर एयर पॉल्यूशन (air pollution) का खतरा बढ़ गया है. सरकार ने फिर से हाई पॉल्यूशन लेवल के कारण GRAP 3 लागू कर दिया है. दिल्ली में अब निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लग गई है.
सरकार की तरफ से कहा गया है कि एयर क्वालिटी को बिगड़ने से रोकने के लिए निर्माण और डिमोलेशन एक्टीविटीज पर रोक लगाया गया है. अब सिर्फ जरूरी कार्यों को ही छूट रहेगी. बाकी निर्माणों और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी.
वायु गुणवत्ता पैनल (air quality panel)ने बताया कि एयर पॉल्यूशन में बढ़ोतरी को देखते हुए शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ( Graded Response Action Plan) के तीसरे चरण के चलते प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया. इसके तहत गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी. दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (Average Air Quality Index) शुक्रवार को 399 पर रहा.
GRAP पर सब कमेटी ने एक समीक्षा बैठक में कहा कि शांत हवाओं और स्थिर वायुमंडलीय स्थितियों के कारण AQI के गंभीर श्रेणी में आने की संभावना है. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को प्रदूषण विरोधी योजना के चरण III के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया है.
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इन कार्यों पर रहेगी रोक
चरण III के तहत प्रतिबंधों में दिल्ली-एनसीआर में गैर-आवश्यक निर्माण, स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों को बंद करना शामिल है. AQI को 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘ बेहद खराब’ और 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.