गली न्यूज़ की मुहिम का असर, नोएडा अथॉरिटी ने लगाई मुहर
Dog policy implemented in noida: नोएडा में पालतू और आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब नोएडा अथॉरिटी ने कई अहम कदम उठाया है. इसी के साथ गली news.com की खबरों का असर देखने को मिला है और फाइनली नोएडा अथॉरिटी ने पालतू और आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए अहम कदम उठाए.
आपको बता दें कि, गली news.com नोएडा की सोसायटीस में आवारा कुत्तों की ओर से किए गए हमलों की खबरों को लगातार कवर कर रहा है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है. बता दें कि, नोएडा की सोसायटीस में आवारा कुत्तों को लेकर कई बार लोगों ने प्रदर्शन भी किए. यहां बहुत से लोगों ने कुत्तों के हमले में अपनी जान गवाई है और बहुत से लोग ऐसे है जो बुरी तरह से घायल हुए है. इन सभी घटनाओं को गली news.com ने सबसे पहले दिखाया.
नोएडा प्राधिकरण का फैसला
- पालतू कुत्तों / बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.
- जानवरों को वैक्सीन लगवाना भी अनिवार्य होगा और इसमें भी लापरवाही करने पर जुर्माने लगाया जाएगा.
- अगर आपका जानवर सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाता है तो उस जगह की सफाई भी आपको ही करनी होगी.
- अगर पालतू जानवर किसी को काट लेता है तो मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. साथ ही उसे जख्मी शख्स के इलाज का पूरा खर्च भी उठाना होगा.
- हर सोसायटी के बहार बनाया जाएगा फीडिंग प्लेस
- आवारा कुत्तों व बिल्लियों के लिए बनाए जाएंगे शेल्टर होम
प्राधिकरण ने बताया कि पालतू जानवरों डॉग और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अब जरूरी है. इसके लिए 31 जनवरी 2023 तक का समय तय किया गया है.
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इसके अलावा पालतू कुत्तों के स्ट्रेलिजेशन और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन को भी प्राधिकरण ने अनिवार्य कर दिया है, जो भी मालिक अपने पालतू कुत्तों को ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे उन पर 1 मार्च 2023 के बाद से ₹2000 प्रति माह जुर्माना लगाया जाएगा.