November 22, 2024, 10:03 pm

The Hyde Park Election: नहीं होंगे चुनाव, डिप्टी रजिस्ट्रार ने जारी किया आदेश

Written By: गली न्यूज

Published On: Monday September 5, 2022

The Hyde Park Election: नहीं होंगे चुनाव, डिप्टी रजिस्ट्रार ने जारी किया आदेश

Noida: गौतमबुद्ध नगर के नोएडा स्थित सेक्टर 78 के द हाइड पार्क (The Hyde Park) सोसाइटी में लगातार परिस्थितियां बदलती दिख रही है। सोसाइटी में पहले चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी लेकिन अब अपार्टमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन के इस बहुप्रतिक्षित चुनाव पर रोक लगा दी गई है।

क्या है पूरा मामला ?

द हाइड पार्क (The Hyde Park) सोसाइटी में होने वाले एओए चुनाव (The Hyde Park Election) पर डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ ने आधिकारिक तौर पर रोक लगा दी है। https://gulynews.com को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसी महीने की 4 सितंबर को सोसाइटी में  चुनाव होने वाले थे लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ ने इस चुनाव पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है । बता दें कि काफी रस्साकशी के बाद सोसाइटी के अंदर चुनाव की घोषणा की गई थी लेकिन सोसाइटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों के बीच जारी विवाद का असर इस चुनाव पर भी नजर आया और अब यह चुनाव रद्द कर दिया गया है।

क्यों रद्द हुआ चुनाव ?

दरअसल सोसाइटी में चुनाव के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ ने इलेक्शन ऑब्जर्वर की नियुक्ति की थी।  इसी इलेक्शन ऑब्जर्वर ने अपनी नियुक्ति के बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसके डिप्टी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट सौंपा गया था। इलेक्शन ऑब्जर्वर की इसी रिपोर्ट का संज्ञान लेकर डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपनी ओर से कार्रवाई करते हुए चुनाव को अगले आदेश तक टाल दिया गया है। रिपोर्ट में साफ-साफ इस बात को मेंशन किया गया है कि सोसाइटी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के भीतर विवाद होने और अलग-अलग जीबीएम कराकर अपनी-अपनी निर्वाचन समिति को वैध बता रहे हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश में नामित इलेक्शन ऑब्जर्वर के कार्यक्रम के लिए सहमति नहीं देने के भी बारे में कहा गया है। साथ ही इलेक्शन ऑब्जर्वर ने खुद को दायित्व से मुक्त करने का भी अनुरोध किया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव को शून्य कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो इसे रद्द करते हुए अगले आदेश तक टाल दिया है।

आदेश में और क्या है ?

बता दें कि सोसाइटी में 4 सितंबर को होने वाले इस चुनाव के लिए बीते 1 सितंबर को ही डिप्टी रजिस्ट्रार ने यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही डिप्टी रजिस्ट्रार ने यह भी साफ कर दिया है कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्यकाल 16 अक्टूबर 2022 तक वैध है। यानी अब सोसाइटी में सितंबर के महीने में चुनाव नहीं होना तय होने के बाद माना जा रहा है कि अब यह चुनाव अक्टूबर के महीने में हो सकता है।

दरअसल दि हाइड पार्क बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जबरदस्त राजनीति जारी है। एओए बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी इस चुनाव के पक्ष में थे जबकि कई और बोर्ड के सदस्य चुनाव के खिलाफ थे। अब डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के बाद चुनाव न कराने के पक्ष वाले लोगों ने अध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी पर जबरदस्त तंज कस रहे हैं। उपाध्यक्ष मुकेश सिंह ने साफ कर दिया है कि ‘डिप्टी रजिस्ट्रार का यह आदेश वह अध्यक्ष द्वारा लोकतंत्र की हत्या की साजिश नाकाम करने के बराबर है । अब एओए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अगले महीने की 16 अक्टूबर तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी।’

सोसाइटी के अध्यक्ष अश्विनी त्रिपाठी ने भी https://gulynews.com से बात करते हुए कहा है कि डिप्टी रजिस्ट्रार किसी चुनाव को रद्द नही कर सकता। रजिस्ट्रार ने 4 अगस्त 2022 के आदेश को शून्य किया है। डिप्टी रजिस्ट्रार के इस आदेश पर अध्यक्ष अश्विनी त्रिपाठी ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.