Pet Registration Policy: संशोधित पेट रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को मिली मंजूरी, इन नियमों का पालन हुआ अनिवार्य
Pet Registration Policy: डॉग लवर्स के लिए बड़ी खबर है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने संशोधित पेट रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू करने की तैयारी है। संशोधित पॉलिसी के अनुसार अब पेट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
क्या है पूरा मामला
बतादें, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पेट रजिस्ट्रेशन (Pet Registration Policy) जल्द शुरू करने जा रहा है। संशोधित पेट रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। पूर्व में अनुमोदित पॉलिसी में नागरिकों, आरडब्ल्यूए, एओए और एनजीओ आदि से प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है।
साल भर चलेगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
संशोधित पॉलिसी के अनुसार अब पेट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तीन माह के बजाय साल भर चलती रहेगी, लेकिन अगर किसी ने पेट रजिस्टर्ड होने की शिकायत की तो उसकी जांच कर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पेट को सर्विस लिफ्ट से ही ले जाया जाएगा। अगर लिफ्ट मेें कोई व्यक्ति पहले से है तो पेट के साथ दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा और लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति पहले से अपने पेट के साथ है तो दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा।
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लिफ्ट में जाने लिए भी नियमों का पालन अनिवार्य
हालांकि, अगर आपस में सहमति है तो दोनों साथ में लिफ्ट से जा सकते हैं। इसके अलावा एओए, आरडब्ल्यूए और वहां के निवासी मिलकर पेट फीडिंग प्वाइंट चिंहित करेंगे। एनजीओ की मदद से पीपीपी के आधार पर एक शेल्टर होम बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन प्राधिकरण देगा और इसका संचालन संबंधित एनजीओ के जिम्मे होगा।