National Pension Scheme: NPS में बदलाव, नुकसान से बचने के लिए जान लें नया नियम
National Pension Scheme: अगर आप अपने और परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) या अटल पेंशन योजना (APY) में निवेश करते हैं तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है. पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से एनपीएस और अटल पेंशन योजना दोनों में ही बदलाव किए गए हैं. नया बदलाव होने के बाद अब योजना से जुड़े सब्सक्राइबर यूपीआई (UPI Payment System) से भी कंट्रीब्यूशन का भुगतान कर सकेंगे.
जानकारी के अनुसार अगर सब्सक्राइबर सुबह 9.30 बजे से पहले अपने कंट्रीब्यूशन का भुगतान करता है तो उसे उसी दिन का निवेश माना जाएगा. लेकिन 9.30 के बाद खाते में जमा होने वाली राशि की गणना अगले दिन के निवेश में की जाएगी. अभी तक सब्सक्राइबर आईएमपीएस/ एनईएफटी/ आरटीजीएस (IMPS / NEFT / RTGS) के जरिये कंट्रीब्यूशन की राशि भेज सकते थे. लेकिन इसका दायरा बढ़ने के बाद अब यूपीआई भी कर सकते हैं.
अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है. इस योजना के अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 साल की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ 1,000 रुपये से 5,000 रुपये मासिक की न्यूनतम पेंशन मिलती है. पिछली 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना में बदलाव किया गया है. नए नियम के अनुसार अब आयकरदाता (Income Tax Payers) अटल पेंशन योजना (APY) के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे.
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एनपीएस योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित की जाती है. साल 2004 से लागू यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है. यह उन्हीं कर्मचारियों पर लागू है जो 1 जनवरी 2004 या इससे बाद सेवा में शामिल हुए हैं. मई 2009 में, इसे स्वैच्छिक आधार पर निजी और असंगठित क्षेत्र में विस्तारित किया गया था.