Greater Noida News: फ्लैट पर कब्जे के बाद नही मिलेगा किराया, प्राधिकरण ने लिया फैसला
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा से फ्लैट के कब्जे और किराया के लेन देन को लेकर बड़ी खबर है। ग्रेटर नोएडा में अब फ्लैट पर कब्जा लेने के बाद किराया राशि नही मिलेगी।कब्जा लेने के दौरान हस्ताक्षर करने और रजिस्ट्री कराने के बाद खरीदार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। आयोग ने प्राधिकरण के फैसले को सही ठहराया है।
क्या है पूरा मामला
खबर के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में फ्लैट पर कब्जा लेने और रजिस्ट्री करने के साथ ही ग्रेनो प्राधिकरण से किराया राशि दिलाने की टिप्पडी को जिला उपभोक्ता आयोग ने खारिज कर दिया है। कब्जा लेने के दौरान हस्ताक्षर करने और रजिस्ट्री कराने के बाद खरीदार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। आयोग ने प्राधिकरण के फैसले को सही ठहराया है। नई दिल्ली के न्यू कोंडली निवासी रवि सिंह भदौरिया ने ग्रेनो प्राधिकरण की आवासीय योजना में सेक्टर म्यू-2 की बीएचएस 16 के तहत 29 अप्रैल 2013 को आवेदन किया। 18 सितंबर 2013 को उनको आवंटन-पत्र जारी किया। फ्लैट पर चार साल के अंदर कब्जा दिया जाना था। लेकिन तय समय पर फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया गया। ऐसे में 10,500 उनको किराए के मकान में रहना पड़ा। उन्होंने 11 जुलाई 2020 को रजिस्ट्री करा ली। 24 नवंबर 2020 को कब्जा-पत्र जारी किया। 24 नवंबर 2020 को उन्होंने मौके पर जाकर फ्लैट का निरीक्षण किया। उसमें कमियां मिली।
कमियों को देखते हुए 11 दिसंबर 2020 को नोटिस जारी किया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर कब्जा नहीं मिलने पर किराए की धनराशि, मानसिक संताप के पांच लाख रुपये और वाद व्यय के 50 हजार रुपये दिलाने की गुहार लगाई गई। आयोग ने सुनवाई के दौरान माना कि प्राधिकरण ने कब्जा दे दिया है। फ्लैट में कुछ कमियां होना बताया गया है। कब्जा लेने वाले और देने वाले के हस्ताक्षर मौजूद है। जिससे जाहिर होता है कि संतोषजनक हालत में कब्जा लिया जा चुका है। रजिस्ट्री भी उनके पक्ष में किया जा चुका है। अब वह उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। जिस पर आयोग ने किराया राशि दिलाने के वाद को खारिज कर दिया है।
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